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PPF Withdrawal Rules: इमरजेंसी में कैसे निकाल सकते हैं PPF से पैसे? मिलेगा आधा, ये है नियम...

लॉन्ग टर्म निवेश की लिहाज से पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोे बेहतर माना जाता है. इस स्कीम में निवेश की राशि सुरक्षित रहती है. अगर आप इस स्कीम में समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना होगा.

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पीपीएफ से पैसे निकासी के नियम.
पीपीएफ से पैसे निकासी के नियम.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) देश की पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Scheme) में से एक है. आम बोल-चाल में इसे हम PPF कहते हैं. इसमें निवेश की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है. इस सरकारी स्कीम आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सीमा है. PPF पर फिलहाल सरकार सालाना 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है.

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कहां खुलवा सकते हैं अकाउंट

निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है. PPF खाता आप पोस्टऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं. इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना जरूरी है. बच्चे के खाते से कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है.

समय से पहले निकासी

पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड है. इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है. अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस स्कीम में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है.  

अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो इसकी अनुमति सात साल के बाद ही मिलती है. इस स्कीम में निवेश करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में 15 साल की गणना में निवेश शुरू करने के साल को काउंट नहीं किया जाता है. 

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कितनी मिलेगी राशि?

पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी आप सात साल के बाद कर सकते हैं. खाते से आप 50 फीसदी की रकम निकाल सकते हैं. लेकिन एक साल में आप एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं. निकाली गई इनकम टैक्स के दायरे में आएगी. इसके तहत चालू वर्ष से पहले वित्त वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50 फीसदी या चालू वर्ष से पहले चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में खाते की मौजूद राशि का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. 

पैसे की निकासी की प्रक्रिया

पीपीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होगा. ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिलेगा. फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर और जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वो बताना होगा. इसके अलावा एक रेवेन्यू स्टैंप की भी जरूरत पड़ेगी. फिर इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा. प्रोसेस पूरा होने के बाद राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

मिलते हैं ये बेनिफिट्स

तीन वर्ष तक PPF खाते को चलाने के बाद आप इसपर लोन ले सकते हैं. लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है. हालांकि पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन अप्लाई कर सकते हैं. PF अकाउंट पर जमा राशि का 25 फीसदी ही लोन ले सकते हैं.  PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है.

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