आधार कार्ड (Aadhar Card) की तरह पैन कार्ड (PAN Card) भी आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. हर वित्तीय कार्य में इसकी मांग की जाती है. फिर चाहे किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना (Bank Account) हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना. लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि एक व्यक्ति के गलती से दो पैन कार्ड बन गए. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये गलती आपके लिए मुसीबत बन सकती है और भारी जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है.
जेल और जुर्माने का प्रावधान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इस गलती को सुधारने के लिए दिशा-निर्देश पहले से ही जारी किए हुए हैं. विभाग के मुताबिक, एक से अधिक पैन कार्ड (PAN Card) रखना गैर-कानूनी है. ऐसा करने और इस बात को छुपाने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
जल्द करें एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर
आपके लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर (PAN Card Surrender) करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधाएं देता है. इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर संबंधित NSDL ऑफिस में जाकर यह काम कर सकते हैं. इस काम को जितना जल्दी कर लें उतना ही फायदे में रहेंगे.
ये है पैन कार्ड सरेंडर का प्रोसेस
पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर इस फॉर्म को भरकर दोनों पैन कार्ड और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ NSDL दफ्तर जाना होगा.
सावधानी जुर्माने से बचाएगी
NSDL दफ्तर में आपको भरे हुए फॉर्म के साथ आपके पास मौजूद एक्स्ट्रा पैन कार्ड को जमा करना होगा. यहां बता दें इस प्रक्रिया को पूरा करते समय 100 रुपये का बॉन्ड भरना होता है. इस तरह से आप अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और इस गलती के लिए लगने वाले 10,000 रुपये तक के जुर्माने से खुद को बचा सकते हैं.