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कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने अंतिम तारीख दो महीने आगे बढ़ी!

कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख दो महीने आगे खिसका दी है. इसके बाद अब करदाता 2020-21 का रिटर्न इस तारीख तक जमा कर सकते हैं.

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इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट बढ़ी (File Photo: Aajtak)
इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट बढ़ी (File Photo: Aajtak)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ‘हर तरह की ऑडिट रिपोर्ट अब 31 अक्टूबर तक दें’
  • ‘वित्तीय लेन-देन के आंकड़े देने की लास्ट डेट 30 जून’
  • ‘नौकरी पेशा अब 15 जुलाई तक करें फार्म-16 पूरा’

कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है. ऐसे में आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को कई राहत दी हैं. इन्हीं में से एक है आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाना.

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अब 30 सितंबर तक जमा करें रिटर्न
CBDT ने गुरुवार को घोषणा की कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए करदाता अपना आयकर रिटर्न अब 30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं. CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत इसके लिए पहले तय 31 जुलाई 2021 की आखिरी तारीख को दो महीने आगे खिसका दिया है.
इसके अलावा CBDT ने करदाताओं को कई और कंप्लायंस पूरा करने में छूट दी है और उनकी भी आखिरी तारीख आगे खिसकाई है.

वित्तीय लेन-देन के आंकड़े 30 जून तक
CBDT ने 31 मई 2021 तक जमा किए जाने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय लेन-देन की जानकारी (SFT) अब 30 जून तक जमा करने की छूट दी है. इसी के साथ कैलेंडर इयर 2020 के लिए रिपोर्टेबल एकाउंट की जानकारी देने की आखिरी तारीख भी 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है.

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‘फार्म-16 पूरा करने की आखिरी डेट 15 जुलाई’
नौकरी पेशा लोग फॉर्म-16 में दी जाने वाली TDS की जानकारी अब 15 जुलाई तक दे सकते हैं. पहले ये 15 जून तक जमा करना थी.
वहीं वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में किए गए कर कटौती का लेखा-जोखा देने की आखिरी तारीख अब 31 मई से बढ़कर 30 जून हो गई है.
इसी तरह मई महीने के लिए फॉर्म 24जी के तहत दी जाने वाली TDS/TCS बुक एडजस्टमेंट की जानकारी 15 जून के बजाय 30 जून तक जमा की जा सकेगी.

‘फॉर्म 64C, 64D से जुड़ी ये जानकारियां नई डेट तक करें जमा’
CBDT ने फॉर्म-64C के तहत 2020-21 के लिए किसी इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा यूनिट होल्डर को अदा की गई आय की जानकारी 30 जून के बजाय 15 जुलाई तक देने की छूट दी है. जबकि फॉर्म-64D के तहत इसी तरह की जानकारी 15 जून के बजाय 30 जून तक देने की सहूलियत दी है.
इसी तरह यदि किसी मान्यता प्राप्त रिटायरमेंट फंड ने 2020-21 के लिए करदाता से कर कटौती की है तो इसकी जानकारी अब 31 मई की बजाय 30 जून तक दी जा सकेगी.

‘ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक दें’
आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए इनकम टैक्स कानून की किसी भी धारा के तहत अनिवार्य ऑडिट रिपोर्ट को जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है, पहले यह 30 सितंबर थी. इसी तरह कानून की धारा-90E के तहत किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में शामिल होने या किसी विशेष घरेलू लेनदेनमें शामिल होने पर एकाउंटेंट द्वारा लगाई जाने वाली रिपोर्ट को भी 30 नवंबर तक जमा किया जा सकेगा. पहले ये 31 अक्टूबर तक की जानी थी.

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