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Income Tax Rule: ऐसी कमाई पर नहीं लगता है कोई TAX, रिटर्न फाइल करने से पहले समझ लें ये बात

Income Tax Return: अगर आप सरकार द्वारा तय टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं, तो आपको उस स्थिति में टैक्स भरना होता है. हालांकि कई तरह की आय ऐसी होती है, जिसपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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इस तरह की कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स
इस तरह की कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पीएफ से निकासी पर लागू है कुछ शर्त
  • ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ITR

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख अब नजदीक आ गई है. हर वित्तीय वर्ष में एक निश्चित सीमा से अधिक कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है. अगर आप सरकार द्वारा तय टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं, तो आपको उस स्थिति में टैक्स भरना होता है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट भी मिलती है. वहीं, कई तरह की आय ऐसी होती है, जिसपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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खेती से होने वाली इनकम

देश में कृषि सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने के लिए खेती से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि, अगर किसी किसान की आमदनी खेती के अलावा किसी और सोर्स से हो रही है, तो उसे टैक्स स्लैब के दायर में लाने के लिए ध्यान में रखा जाता है. इस मामले में खेती के अलावा अन्य सोर्स से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगता है. 

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन

फिलहाल एक फाइनेंसियल ईयर में इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स नहीं लगता. लेकिन लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आप एक से तीन साल तक के लिए किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उससे जो फायदा होता है, उसे लॉन्ग टॉर्म कैपिटल गेन कहा जाता है.

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प्रोविडेंट फंड

प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वाले अगर इस फंड से निकासी करते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. अगर आप पांच साल से पहले PF से पैसा निकालते हैं, तो टैक्स देना पड़ता है. पांच साल की सर्विस के बाद की निकासी पर टैक्स नहीं लगता है.

ग्रेच्युटी से होने वाली कमाई

एक ही कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है. मौजूदा नियमों के अनुसार, पूरे करियर के दौरान ग्रेच्युटी से होने वाली 20 लाख रुपये तक की कमाई पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है. वहीं, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. 

ऐसे खुद से फाइल करें आईटीआर

आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी.

अगर आपकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर लें.

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