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ITR फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी या नहीं? आयकर विभाग के इस मैसेज से साफ

टाइम पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं. अगर आपका रिफंड (Income Tax Refund) बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आ जाएगा. समय पर ITR नहीं फाइल करना परेशानी का सबब भी बन सकता है. ITR भरने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline) 31 जुलाई 2022 है.

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आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 31 जुलाई के बाद लगेगा फाइन
  • खुद से भी फाइल कर सकते हैं ITR

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को समाप्त होने वाली है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इस काम को तुरंत निपटा लीजिए. अगर तय तारीख के बाद आप ITR दाखिल करेंगे, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा. इसलिए इनकम टैक्स डिपार्मेंट लगातार टैक्सपेयर्स से समय रहते ही ITR फाइल करने को कह रहा है. लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) को बढ़ाएगी. इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है.

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31 जुलाई तक करीब सात करोड़ ITR फाइल होने हैं, लेकिन 28 जुलाई तक आंकड़ा पांच करोड़ भी नहीं पहुंचा था. ऐसे में आखिरी के दो दिनों में रिटर्न फाइलिंग पोर्टल (ITR Filing Portal) पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है. टाइम पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं. अगर आपका रिफंड (Income Tax Refund) बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आ जाएगा.

आगे नहीं बढ़ेगी तारीख

इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि 28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके थे. 28 जुलाई को 36 लाख से अधिक ITR दाखिल हुए. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत करें और लेट फीस से बचें.

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Over 4.09 crore ITRs filed till 28th July, 2022 & more than 36 lakh ITRs filed on 28th July, 2022 itself.
The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.
Please file your ITR now, if not filed as yet. Avoid late fee.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/p0ABBuoZ6r

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2022

कितना लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक ITR फाइल करें और लेट फाइन से बचें. मतलब ये कि एक अगस्त से ITR फाइल करने पर फाइन भरना होगा. टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं.

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.

खुद फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और  पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर,  इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी. 

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