फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार लोगों को कह रहा है कि डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना आईटीआर फाइल कर दें. फिलहाल आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है. डेडलाइन बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है. अगर सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती है तो ऐसे में आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है.
देरी करने से हो सकते हैं कई नुकसान
अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो बिना देरी किए इस काम को निपटा लें. आईटीआर भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करना कुछ मौकों पर मुसीबत का सौदा भी साबित हो सकता है. आज के समय में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल काम हैं, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न की मांग की जाती है. आपने लगातार समय से आईटीआर फाइल किया है तो आपको उनका फायदा मिल जाता है, वहीं आईटीआर फाइलिंग मिस करने पर ठीक-ठाक नुकसान हो जाता है. कई बार तो कुछ काम इसके बिना अधूरे रह जाते हैं.
पहले से निकाल लें ये कागजात
आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी. इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआईएस से डेटा का मिलान करना अनिवार्य कर दिया है. बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस न थमा दे, इसलिए एआईएस पहले से डाउनलोड कर लें.
अगर आपकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर लें.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से होते हैं ये 7 फायदे: