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ITR Filing Last Date: रिटर्न भरने की डेडलाइन करीब, ऐसे घर बैठे खुद से करें फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट करीब आ रही है और विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स से कहा जा रहा है कि इस जरूरी काम को करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द इसे निपटा लें. 31 जुलाई रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है.

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रिटर्न भरते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो होगी परेशानी
रिटर्न भरते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो होगी परेशानी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रिटर्न भरते समय सही फार्म का चयन जरूरी
  • आईटीआर भरने से पहले कर लें बकाया भुगतान

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR भरने की डेडलाइन (Last Date) 31 जुलाई 2022 निर्धारित की है. इस तारीख तक करदाता (Taxpayer) वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इस तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

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घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं रिटर्न
इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं. इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है. रिटर्न भरते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है. ऐसा करने से आपको रिटर्न दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी. 

अंतिम तिथि का ना करें इंतजार
विशेषज्ञों की मानें तो आईटीआर रिटर्न दाखिल करते समय इसमें इनकम से जुड़ी सभी जानकारियों को बेहद सावधानी पूर्वक दर्ज करना जरूरी है. कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा छुपाई गई कोई जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस थमा दे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार लोगों को कह रहा है कि बिना डेडलाइन  का इंतजार किए फटाफट आईटीआर फाइल कर दें.  

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फॉर्म 26एएस के साथ मिलान करें
यह जानने के लिए कि कौन सी कर व्यवस्था उपयुक्त है, सबसे पहले आय के सभी स्रोतों और वर्ष के दौरान की गई कर बचत को इकट्ठा करना चाहिए. हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड को भुनाए जाने, अचल संपत्ति की बिक्री या बैंक जमा से आय अर्जित की हो. यह तरीका कटौती का दावा करने के दौरान गलतियों की आशंका को खत्म कर देगा। 

इसके साथ ही, फॉर्म 26एएस के साथ आपकी आय और टीडीएस राशि में किसी भी तरह के बेमेल का मिलान जरूर करें. यदि फॉर्म 26एएस में जानकारी गलत है, तो टीडीएस रिटर्न में सुधार करके इसे ठीक करने के लिए कटौतीकर्ता से संपर्क करें ताकि आपके फॉर्म में सही जानकारी दिखाई दे सके.

सही आईटीआर फॉर्म का करें चयन 
टैक्सपेयर्स के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना सबसे जरूरी है. अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर के आधार पर सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं. आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं. करदाता को अपनी आय और श्रेणी के आधार पर फॉर्म का चयन करना होता है. यदि आईटीआर फॉर्म सही ढंग से नहीं चुने गए हैं, तो करदाता को आयकर विभाग से नोटिस आने पर फिर से आईटीआर दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है.

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रिटर्न भरने से पहले ही निपटाएं ये काम
रिटर्न दाखिल करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी कर योग्य आय निर्धारित करें और यदि है तो कर देनदारी का आकलन कर लें. ब्याज से बचने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले बकाया आयकर का भुगतान करना चाहिए. इसके अलावा दर्ज की गई सभी जानकारियों को सब्मिट करने से पहले एक बार जरूर जांच लें. अगर आपसे कोई जानकारी छूट गई है तो उसे इसमें भर दें. ध्यान रहे कि अगर आपने वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता से आय अर्जित की है और वर्तमान नियोक्ता को पिछले नियोक्ता की आय की रिपोर्ट करने से चूक गए हैं, तो आपकी आय आपके फॉर्म 26एएस में नहीं दिखाई देगी. इसलिए, अपने आयकर रिटर्न में सभी नियोक्ताओं से अर्जित आय को शामिल करना न भूलें. 

इस तरह फाइल करें आईटीआर 

  • सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें. 
  • अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू ऑप्शन को चुनें. अब पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. 
  • लॉगिन करने पर नया पेज खुलेगा, यहां ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनें और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें.
  • अब आपको ऑनलाइन विकल्प चुनना होगा, फिर पर्सनल ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद ITR-1 या ITR-4 में से अपने हिसाब से फार्म का चयन कर लें. 
  • अगर आप वेतनभोगी हैं,  तो आपको ITR-1 विकल्प चुनने की जरूरत होगी. 
  • आईटीआर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड होने पर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें.
  • ऐसा करने पर चुना गया फॉर्म खुल जाएगा, इसमें सभी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करें. 
  • अब ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.

 

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