इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. आज के बाद ITR फाइल करने पर लेट फाइन लगेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है, तो कर लीजिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्सपेयर्स से समय रहते ही ITR फाइल करने को कह रहा है. इनकम टैक्स विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ITR फाइल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने को वाले को फाइन भरना पड़ेगा.
अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आसानी से कुछ ही मिनट में ये काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे. हाल के दिनों में ITR भरना काफी आसान हो गया है. अगर आपके पास इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, तो आपको ITR फाइल करने में 15 मिनट का समय लगेगा.
जरूरी डॉक्यूमेंट
फॉर्म 16 या 16ए, 26AS में टीडीएस की डिटेल्स, एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), कैपिटल गेन का स्टेटमेंट. ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको ITR फाइल करते वक्त पड़ेगी. क्योंकि इनमें आपकी इनकम को लेकर तमाम जानकारियां होती हैं. इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे.
खुद फाइल करें ITR
लगेगा लेट फाइन
शनिवार रात 8:36 बजे तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने ITR दाखिल किए हैं. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है. फाइन से बचने के लिए आखिरी तारीख तक अपना ITR जरूर दाखिल कर दें.
नहीं बढ़ने वाली है डेडलाइन
इनकम टैक्स इंडिया ने साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक ITR फाइल करें और लेट फाइन से बचें. मतलब ये कि एक अगस्त से ITR फाइल करने पर फाइन भरना होगा. टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं.
डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.