सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी कुछ खास नियम बनाए हैं, ताकि पेंशन की रकम को लेकर चोरी या गड़बड़ी नहीं की जा सके. इसी के मद्देनजर, सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना भी अनिवार्य किया है. अगर आपने इसे अभी तक सबमिट नहीं किया है तो पेंशन (Pension) की रकम रुक सकती है. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी केंद्र और राज्य पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) को हर साल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जमा करना होता है.
सीनियर पेंशनर्स को छूट
सीनियर पेंशनर्स, जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा की है, उन लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक सबमिट करना होता है. हालांकि अन्य पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए नवंबर महीने तक का समय दिया जाता है. लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीके से जमा करा सकते हैं.
कितने तरीकों से जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र
Life Certificate या जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए सरकार ने कई तरह की सुविधा दी है, ताकि लोगों जल्द से जल्द ये काम कर पाएं और उन्हें किसी तरीके भी तरीके से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. यहां कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप जीवन प्रमाणपत्र सबमिट कर सकते हैं.
नहीं किया जाएगा पेंशन का भुगतान
सरकार ने सभी पेंशनभोगियों के लिए Life Certificate जमा करना अनिवार्य किया है और इसे हर साल 30 नवंबर तक जमा करना होता है. अगर कोई पेंशनभोगी Pension पाने के लिए ये काम 30 नवंबर तक नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन की राशि रुक जाती है. हालांकि अगर आप अगले महीने जीवन प्रमाण पत्र सिस्टम पर अपलोड कर देते हैं तो आपको पेंशन की रकम एरियर के साथ मिलेगी. हालांकि अगर लगातार तीन साल तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो CPAO के माध्यम से संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी.