सितंबर का महीना खत्म होने में महज दो दिन का समय बचा है और इन दो दिनों का मेहमान है गुलाबी रंग का 2,000 रुपये (Rs 2000) का नोट. RBI द्वारा सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए इस नोट को बैंक में जमा करने या फिर अन्य नोटों के साथ बदलने के लिए 30 सितंबर डेडलाइन है. इसके बाद ये महज रद्दी के अलावा कुछ नहीं होंगे. ऐसे में अगर आपके पास अभी भी ये बड़े नोट हैं, तो फिर आज ही इन्हें अपने नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर दें, क्योंकि लास्ट डेट नजदीकी आने से पहले ही पेट्रोल पंप समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
19 मई को बंद किए गए थे 2000 के नोट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 19 मई 2023 को देश में सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 2,000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था. बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए आरबीआई ने बैंकों के जरिए लौटाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. जब केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब डाटा पेश करते हुए बताया था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे.
31 अगस्त तक 93% नोटों की वापसी
रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से सितंबर की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त तक सर्कुलेशन में मौजूद कुल 2,000 रुपये के नोटों में से 93 फीसदी आरबीआई के पास वापस आ चुके थे. वहीं मार्केट में सितंबर की शुरुआत तक करीब 24,000 करोड़ रुपये के नोट मौजूद थे. हालांकि, केंद्रीय बैंक की ओर से हाल में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा और बैंकों में जमा कराया जा चुका होगा. लेकिन जो लोग अभी भी इन नोटों को दबाए बैंठे हैं, उनके लिए अलर्ट है कि दो दिन में बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए इन्हें अन्य नोटों से बदलवा लें.
डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं मिलेगी राहत?
आमतौर पर देखने को मिलता रहा है कि पैन को आधार से लिंक करना हो या फिर डीमैट के साथ नॉमिनी का नाम जोड़ना, फाइनेंश से जुड़े इस तरह का कामों की डेडलाइन को बढ़ाकर लोगों को राहत दी जाती रही है. लेकिन अगर बात करें 2,000 रुपये के नोटों के संबंध में तो इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है. इसके पीछे कारण है कि देश में मौजूद 2,000 रुपये के ज्यादातर नोट वापस आ चुके हैं. हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस काम के लिए आरबीआई डेडलाइन को बढ़ाएगा या फिर राहत देने से इनकार कर देगा.
ई-कॉमर्स समेत इन जगहों पर भी रोक
डेडलाइन खत्म होने के बाद बचे विकल्प के बारे में हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है. ऐसे में फिलहाल बैंकों और RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए ही इन्हें बदलवाने का ऑप्शन लोगों के पास मौजूद है. जो लोग बैंकों में लाइन में लगने से बचने के लिए इस आस में अपने पास ये गुलाबी नोट रखे हुए थे, इन्हें कैश ऑन डिलीवरी (Cod) ऑप्शन चुनकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए या फिर पेट्रोल पंप और किराना दुकानों के जरिए बदल लेंगे. लेकिन बता दें कि अमेजन जैसे दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और ज्यादातर पेट्रोलपंपों पर भी ये नोट बैन कर दिए गए हैं. मतलब आपके पास दो दिन में ऊपर दिए गए विकल्पों के जरिए ही इन्हें बदलवाना होगा.