अगर आप टैक्सपेयर हैं और FY2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो फिर लेट फीस के साथ इसे दाखिल करने का आज आखिरी मौका है, क्योंकि इसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. जी हां, आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी, जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था और फिर ऐन मौके पर बिलेटेड ITR File करने के लिए डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी. ऐसे में फटाफट इस काम को निपटा लेना जरूरी है, नहीं तो आपको पेनाल्टी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
15 जनवरी तक बढ़ाई गई थी डेडलाइन
लेट फीस के साथ ITR File करने के लिए पहले आयकर विभाग द्वारा 31 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इसे एक बार और बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया था. गौरतलब है कि जो टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके पास अपना विलंबित रिटर्न या Belated ITR दाखिल करने का आजभर मौका है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.
दो कैटेगरी में बांटी गई लेट फीस
बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए लागू की गई लेट फीस को एनुअल इनकम के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है. नियम के मुताबिक, जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं, जबकि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए लेट फीस (ITR Late Fees) 5,000 रुपये तय की गई है. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है.
डेडलाइन चूके तो क्या होगा?
अब बात कर लेते हैं कि अगर टैक्सपेयर्स 15 जनवरी यानी आज टैक्स से जुड़ा ये काम नहीं कर पाते और डेडलाइन को मिस कर देते हैं, फिर क्या होगा? तो बता दें कि 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाता है. इसके अलावा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
ऐसे फटाफट भरें अपना बिलेटेड आईटीआर