सरकारी पेंशनर्स (Govt Pensioners) के लिए राहत भरी खबर है. पेंशनर्स को आ रही दिक्कतों को देखते हुए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की समयसीमा (Deadline) को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब ऐसे पेंशनर्स दिसंबर महीने के अंत तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं.
इन कारणों से बढ़ी समयसीमा
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department Of Pension And Pensioners Welfare) ने एक ऑफिस मेमोरंडम (Office Memorandum) के माध्यम से इसकी जानकारी दी. विभाग ने कहा कि कई राज्यों में कोविड-19 (Covid-19) का प्रभाव बना हुआ है. पेंशनर्स की उम्र अधिक होने के कारण उन्हें कोरोना से अधिक खतरा है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है.
मिलती रहेगी पेंशन
सरकारी पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की समय सीमा पहले 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी. मेमोरंडम के अनुसार, अब सभी उम्र के सरकारी पेंशनर्स 31 दिसंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. इस दौरान किसी की भी पेंशन नहीं रुकेगी. विभाग ने पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज (PDA) को पेंशन का भुगतान बरकरार रखने को कहा है.
डेडलाइन बढ़ाने से होगी ये आसानी
विभाग का मानना है कि इस फैसले से बैंकों में लग रही भीड़ में कमी आएगी. इससे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना आसान हो जाएगा. पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज के लिए भी मैनेजमेंट करना और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आसान हो जाएगा.
ऐसे पेंशनर्स के लिए नहीं होती कोई डेडलाइन
उल्लेखनीय है कि सरकारी पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है. ऐसा नहीं कर पाने पर पेंशन रुक जाता है. जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या इससे अधिक होती है, वे एक अक्टूबर के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. अन्य सरकारी पेंशनर्स एक नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं. वहीं ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स को साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की छूट मिलती है.