पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की कई तारीखें आगे बढ़ी हैं. लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है. इसलिए वो पैनकार्ड होल्डर्स से लगातार पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना लेट फाइन दिए कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा. 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है.
किसी काम का नहीं रहेगा पैन
इनकम टैक्स विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों को चेतावनी दी है. इनकम टैक्स ने ट्वीट कर लिखा- 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.'
लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स ने साफतौर पर कह दिया है कि पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वालों का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
कैसे भरें जुर्माना?
बिना जुर्माना भरे आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा. आपको जुर्माना भरकर पैन को आधार से लिंक करने के लिए इस पोर्टल पर जाना होगा. https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean. पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करें और Tax Applicable को चुनें.
फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें. फिर अपना पैन नंबर डालें और असेसमेंट ईयर चुनें फिर एड्रेस भरें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें.