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विदेश से आने वाले घटिया सामान पर सख्ती, 1 सितंबर से लागू हो रहा ये नियम

1 सितंबर से आयातित खिलौने की अनिवार्य क्वालिटी जांच के बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

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1 सितंबर से बदलेंगे नियम
1 सितंबर से बदलेंगे नियम
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आयातित खिलौनों के क्वालिटी की होगी जांच
  • भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारी करेंगे जांच
  • 1 सितंबर से भारत में ये नियम लागू हो जाएगा

आने वाले वक्त में विदेश से आने वाले खिलौनों की एंट्री पर सख्ती होगी. दरअसल, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 1 सितंबर से आयातित खिलौने की अनिवार्य तौर पर क्वालिटी जांच होगी. इसके बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. मतलब ये कि अगर कोई खिलौना सरकार के मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकेगा और वह ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकेगा.  

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1 सितंबर से होगा लागू

राम विलास पासवान ने कहा, ‘‘खिलौने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण मानक (क्यूसीएस) एक सितंबर से लागू किया जाएगा. आयात की खेप से नमूना लेने और गुणवत्ता जांच करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. ’’ आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सरकार की वह प्रमुख एजेंसी है जो संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय में क्वालिटी मानकों को तैयार करती है.  

हो रही ये तैयारी

इसके साथ ही सरकार चीन सहित, अन्य देशों से स्तरहीन और गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात की खेप की जांच करने के लिए क्वालिटी मानकों को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में है. इसमें स्टील, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत मशीनरी से लेकर फर्नीचर तक के सामान शामिल होंगे. इसके साथ ही रामविलास पासवान ने बताया कि खिलौनों के अलावा, स्टील, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारी मशीनरी के साथ साथ पैकेज्ड वॉटर और मिल्क प्रोडक्ट जैसे खाद्य पदार्थ के लिए क्यूसीएस बनने की प्रक्रिया में हैं. 

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बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार, प्रत्येक उत्पाद के लिए क्यूसीएस का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. तिवारी ने कहा कि नमूना लेने और बंदरगाह पर उत्पाद का परीक्षण करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर बीआईएस के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा जो कि बंदरगाहों पर ही सामान का नमूना लेकर उसकी जांच करेंगे. हालांकि, मालवाहक पोत को रोका नहीं जाएगा.

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