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हर महीने मिलेगी 50 हजार रुपये पेंशन, इस सरकारी स्कीम के लिए बचाएं रोज 200 रुपये

इस स्कीम में निवेश करने वाले को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है. नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट की ओर से ऑपरेट किया जाता है.

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नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश से मिलेगी हर महीने पेंशन.
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश से मिलेगी हर महीने पेंशन.

सभी चाहते हैं उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे. इसके लिए लोग तमाम तरह की स्कीम में अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश भी करते हैं. सरकार भी कई तरह की सेविंग स्कीम चलाती है. ऐसी ही एक सरकारी स्कीम है राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS). ये रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा निवेश ऑप्शन है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट की ओर से ऑपरेट किया जाता है. इसका मतलब है कि ये सीधे तौर पर सरकार (Government) से जुड़ी योजना है. इस स्कीम में आप हर महीने 6,000 रुपये निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद 50,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.

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रिटायरमेंट के बाद पेंशन

इस स्कीम में निवेश करने वाले को को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है. नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. आप नौकरी करते हुए इसमें हर महीने एक तय राशि जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है.

दो तरह से मिलते हैं पैसे

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा हुए पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी. एन्यूटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे, आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी.

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नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं. पहले प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) कहा जाता है. दूसरे अकाउंट को एनपीएस टिअर-2 (NPS Tier-2) कहा जाता है. टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं.

कितनी रकम निकाल सकते हैं?

इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज (Annuities) खरीदी जाएंगी, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी. NPS के टिअर-1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और निकासी दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं. 

एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax छूट मिलती है. हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है. एनपीएस खाता खुलवाने के लिए 18-70 वर्ष आयु तय की गई है.

कैसे हर महीने मिलेगा पेंशन?

अब आपको हर महीने 50,000 रुपये पेंशन के रूप में कैसे मिलेगा, इसे समझ लेते हैं. एनपीएस कैलकुलेटर के अनुसार, मान लीजिए कि कोई 24 साल की उम्र में एनपीएस में अकाउंट खुलवाता है और हर महीने 6,000 रुपया निवेश करना शुरू करता है. यानी इसके लिए हर दिन 200 रुपये बचाने होंगे. इस तरह वो 60 साल की उम्र होने तक इस स्कीम में निवेश करेगा. मतलब वो कुल 36 साल तक इस स्कीम में पैसे जमा करेगा.

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इस तरह 60 साल की उम्र तक वह 25,92,000 रुपये निवेश के रूप में जमा करेगा. अब निवेश पर 10 फीसदी रिटर्न मान लें, तो कुल कॉर्पस वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी. फिर शुद्ध एनपीएस मैच्योरिटी इनकम से 40 फीसदी एन्युटी खरीदता है, तो रकम 1,01,80,362 रुपये होगी. इन्वेस्ट पर 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए उसे 1,52,70,544 लंप सम इनकम होगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 50,902 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे.

 

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