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Auto Debit payment: अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम, बिना मंजूरी के नहीं कटेगा आपका पैसा

Auto debit payment RBI new rule: अक्टूबर, 2021 से रिजर्व बैंक का नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि से ओटीटी, बिल भुगतान आदि के लिए आटो डेबिट से पहले एसएमएस भेजकर आपसे मंजूरी ली जाएगी. 

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ऑटो डेबिट के लिए आएगा नया नियम (फाइल फोटो: Getty Images)
ऑटो डेबिट के लिए आएगा नया नियम (फाइल फोटो: Getty Images)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अक्टूबर से लागूू होगा नया नियम
  • पेमेंट में डबल प्रोटेक्शन की सुविधा

अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर, 2021 से रिजर्व बैंक का नया नियम (Auto debit payment RBI new rule) लागू हो सकता है, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि से ओटीटी, बिल भुगतान आदि के लिए आटो डेबिट से पहले एसएमएस भेजकर आपसे मंजूरी ली जाएगी. 

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नए नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm, फोनपे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर होगा. अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी. यानी RBI ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित कर सकता है. 

क्या है ऑटो डेबिट सिस्टम?

ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, गैस, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड रखा हुआ है जिससे एक तय तारीख पर बैंक खाते या मोबाइल वॉलेट से पैसे कट जाते हैं. 

असल में इसके पहले यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2021 से लागू होनी थी. लेकिन तब कई तरह की समस्याओं की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे छह महीने के लिए टाल दिया था.

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बैंकों ने इसके मुताबिक अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था. लोगों को इससे काफी असुविधा होने की आशंका थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया. हालांकि साथ में RBI ने बैंकों को सख्त चेतावनी भी दी  थी कि इसके बाद अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो यह गंभीर चिंता की बात होगी और उसके ख‍िलाफ कार्रवाई की जाएगी.

होगी डबल सुरक्षा 

असल में रिजर्व बैंक ने एक नया नियम बनाया है जिसके मुताबिक‍ मोबाइल, यूटिलिटी या अन्य यूटिलिटी बिल के लिए ऑटो पेमेंट, ओटीटी के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज, रेंटल सर्विस आदि के लिए आपके एकाउंट से हर महीने अपने आप पैसा कट जाने वाली व्यवस्था ओटीपी जैसा डबल प्रोटेक्शन लागू करना था. पहले इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना तय किया गया था.

रिजर्व बैंक के इस नियम में कहा गया है कि ऐसे पेमेंट के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत होनी चाहिए. इसलिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट से अपने आप कट जाने वाली ईएमआई या रेंटल के लिए अब एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर होगा. 

तो अभी तक तय डेट पर बैंक और मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और पैसे कटने का SMS ग्राहक के पास आता था. अब ऐसा नहीं होगा. अब पहले ऑटो डेबिट या कटने वाली किश्त या बिल पेमेंट का मैसेज पहले आएगा. हर बार बैंक और मोबाइल वॉलेट को इसकी इजाजत लेनी होगी. वह अपने आप पैसे नहीं काट सकते. 

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