पेंशन (Pension) का पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नए नियम जारी किए हैं, जो नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए पेंशन के पैसों की निकासी के लिए अब कुछ जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. इन दस्तावेजों को अपलोड करने से वार्षिकी आय (Annuity Income Payments) का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा.
ये डाक्युमेंट अपलोड करना हुआ जरूरी
PFRDA की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, अथॉरिटी ने एग्जिट और एन्युइटी (Annuity) प्रोसेस के लिए विदड्रॉल (Withdrawal) और केवाईसी (KYC) दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी कर दिया है. इसके तहत सब्सक्राइबर्स को एनपीएस विड्रॉल/एग्जिट फॉर्म के अलावा पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा. ये दोनों दस्तावेज ठीक वैसे ही होने जरूरी हैं, जैसा विड्रॉल फॉर्म में बताया गया हो. इसके अलावा बैंक खाते का प्रूफ और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN Card) की कॉपी भी अपलोड करना जरूरी कर दिया गया है.
यहां बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बाहर निकलने के लिए 60 वर्ष की रिटायरमेंट आयु से पहले या बाद में पेंशन योजना से विदड्रॉ किया जा सकता है. ऐसा करने पर आपको एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) से Annuity खरीदने के लिए संचित राशि का 40 फीसदी का इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा बाकी बची रकम 5 लाख रुपये से कम होने पर एक साथ राशि Withdrawal की जा सकती है.
नए नियमों के बाद NPS विदड्रॉ प्रोसेस
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक, एनपीएस विदड्रॉल प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको CRA System में लॉगइन करना होगा. रिक्वेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपको E-Sign/OTP Authantication, नोडल कार्यालय/POP प्राधिकरण के बारे में सूचनाएं दिखाई देने लगेंगी. एनपीएस अकाउंट से ये प्रोसेस शुरु होने के बाद बैंक डिटेल, एड्रेस, समेत अन्य जानकारियां निकासी फॉर्म में औटोमाटिकली भर जाती हैं.
आगे की प्रक्रिया इस प्रकार
अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एन्युटी और विड्रॉल योग्य कॉर्पस, एन्युटी डिटेल के लिए फंड एलोकेशन का प्रतिशत चुनने का ऑप्शन मिलता है. Penny Drop Verification का उपयोग करके, आपका बैंक खाता ऑनलाइन वैरिफाइड कर दिया जाता है. एग्जिट एप्लीकेंशन सब्मिट करते समय आपको KYC दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण), प्रान कार्ड/E-PRAN कॉपी और बैंक डाक्युमेंट्स अपलोड करना होगा.
इस बीच ध्यान रहे कि ये सभी डाक्युमेंट अच्छी तरह से स्कैन किए गए और पढ़ने योग्य होने चाहिए. इसके बाद अंतिम स्टेप में आप OTP Authentication या e-Sign विकल्प को चुनकर प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. पहले ऑप्शन में ओटीपी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे और दूसरे में आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अनुरोध पर ई-साइन कर सकते हैं.