वित्त मंत्री निर्मलासीतारण ने जुलाई 2024 के बजट के दौरान एक नई स्कीम का ऐलान किया था. यह स्कीम बच्चों की पेंशन को लेकर पेश की गई थी, जो NPS के तहत आती है. यह एनपीएस वात्सल्य योजना है, जिसे 18 सितंबर को लागू कर दिया गया. NPS Vatasalya योजना के तहत 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है.
क्या है NPS वात्सल्य योजना?
माता-पिता पेंशन अकाउंट के जरिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग करने के लिए NPS वात्सल्य में निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कम्पाउडिंग रेट्स का लाभ उठा सकते हैं. एनपीएस वात्सल्य योजना में कम से कम 1000 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है.
NPS Vatsalaya के फीचर्स
10 हजार से जमा हो जाएंगे 11 करोड़ रुपये
PIB in Chandigarh के मुताबिक, NPS वात्सल्य योजना के तहत अगर आप 10 हजार रुपये सालाना जमा करते हैं तो 18 साल तक ये अमाउंट जमा करने होंगे. 18 साल होने पर आपका कुल निवेश 5 लाख रुपये होगा. इसमें साल दर साल आधार पर 10 फीसदी का रिटर्न जोड़ा गया है.
कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता?
एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट) होना चाहिए. इसके अलावा, अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) होना चाहिए. अगर NRI हैं तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक अकाउंट होना चाहिए.