अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक नहीं किया है, तो फिर जल्द इस काम का निपटा लें. इसे करने के लिए अब सिर्फ चार दिन का समय बचा है. Pan-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. इस तिथि तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और बंद हुए कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में करने पर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
पैन बंद होने पर होंगी ये परेशानियां
अगर आप निर्धारित तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपके कई वित्तीय कार्यों में रुकावट आ सकती है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा. ऐसा होने पर पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है.
Last date to link your PAN & Aadhaar is approaching soon!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 18, 2023
As per IT Act,1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.23. From 1.4.23, the unlinked PAN shall become inoperative.
Please link today! pic.twitter.com/aB1W4nA7G9
डिएक्टिव कार्ड यूज करने पर जुर्माना
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करता है, तो उसपर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे.
आसान स्टेप में घर बैठे करें पैन-आधार लिंक
लेट फाइन भरने का ये है प्रोसेस
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा. यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें. फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें. असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भ दें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें.