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PAN Aadhaar Linking: आधार-पैन लिंक के लिए 30 जून अंतिम तारीख, 5 साल में 15 बार बढ़ी डेडलाइन!

PAN-Aadhaar Linking Deadline : पैन कार्ड आज के समय में हर वित्तीय काम-काज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. आयकर की धारा 1961 के तहत PAN Card धारकों को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया गया है. इस काम को न कर पाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है.

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पैन को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ 27 दिन
पैन को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ 27 दिन

अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड (PAN Card) रद्दी में तब्दील हो जाए और आपके कई वित्तीय काम उलझ जाएं, तो फिर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ आज ही लिंक (PAN-Aadhaar Link) कर लें. हालांकि, इस काम को पूरा करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई है. अगर इस निर्धारित लास्ट डेट तक आप ये काम करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा यानी इसे बंद कर दिया जाएगा. वहीं अगर बंद पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी काम में करते हैं, तो फिर आपके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है.

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आधार-पैन लिंक करने की लास्ट डेट बीते पांच सालों में कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है, मतलब काम तुरंत निपटाने में भलाई है. आइए जानते हैं अब तक इस काम के लिए कितनी बार डेडलाइन (PAN-Aadhaar Linking Deadline) बढ़ाई जा चुकी है.

पांच साल में ऐसे बढ़ती गई लास्ट डेट
इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर नजर दौड़ाएं तो जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है, उन्हें अपना पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है. हर साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी कर तय तिथि तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की हिदायत दी जाती है. हालांकि, सहूलियत देते हुए इसकी लास्ट डेट को लगातार बढ़ाया भी जाता रहा है.

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बीते पांच साल में देखें तो 2017 में इसके लिए पहले 31 जुलाई की लास्ट डेट तय करते हुए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन फिर इसे पहले 31 अगस्त तक और बाद में 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाया गया. इस काम को करने वाले यूजर्स की कम संख्या के चलते इसे अगले साल तक के लिए बढ़ाया गया और फिर लास्ट डेट 31 मार्च 2018 तय की गई, लेकिन इस साल भी हालात जस के तस देखने को मिले और 2018 में पूरे साल इसकी डेडलाइन बढ़ती गई. 31 मार्च के बाद 30 जून, फिर लोगों को लंबा टाइम देते हुए इसे 31 मार्च 2019 तक एक्सटेंड कर दिया गया. 

कोरोना के चलते बढ़ती गई डेडलाइन
पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंकिंग की समयसीमा बढ़ाने का सिलसिला यहीं नहीं थमा, 31 मार्च की तय डेट को इस साल भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था और बाद में इस काम के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय दे दिया गया. ये लगातार आठवीं बार था, जब आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया था. सरकार को लग रहा था कि अब इस काम के प्रति लोगों में खासी जागरुकता पैदा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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इसी बीच देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी और इस काम के लिए तय की गई डेडलाइन के बढ़ने का दौर फिर शुरू हो गया. देश में लॉकडाउन लगने के चलते इसे पहले 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया और फिर पूरे कोरोना काल में इस काम को करने के लिए समय मिलता ही चला गया. 30 जून 2020 के बाद माहामारी को देखते हुए इस काम के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दे दिया गया. अब तक पिछले 5 साल में करीब 15 बार डेडलाइन बढ़ चुकी है. 

अब 23 दिन का बचा है समय
आधार-पैन यूजर्स को महामारी के दौर में सहूलियत देते हुए लिंकिंग की तारीख को 31 मार्च से 30 सितंबर 2021 और फिर बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया था. इस बीच इस काम को न करने वालों के लिए पेनल्टी भी लागू की गई थी. 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपये फीस लगाई जाने लगी और 1 जुलाई 2022 से इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया. 31 मार्च से पहले लिंकिंग प्रोसेस पूरी तरह से फ्री था. एक के बाद एक कई बार Aadhaar-PAN लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद इसे फिर से 30 जून 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया.

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नए साल में भी इस काम की लास्ट डेट बढ़ाए जाने की प्रक्रिया जारी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से बीते महीने रिलीज जारी कर डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 किया गया था. यानी आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करने के लिए 23 दिन का समय बचा है. 

10,000 रुपये तक लग सकता है जुर्माना
पैन कार्ड आज के समय में हर वित्तीय काम-काज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. आयकर की धारा 1961 के तहत PAN Card धारकों को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया गया है. इस काम को न कर पाने वाले लोगों पर जुर्माने का भी प्रावधान है. पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने पर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. ये जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत लग सकता है. पैन कार्ड के रद्दी हो जाने की स्थिति में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.

घर बैठे मिनटों में निपटा सकते हैं काम

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें. 
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. 

ऐसे भरें जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा. यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें. फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें. असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भ दें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें. 

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