पैन कार्ड (Pan Card) घारकों के लिए जरूरी खबर है. उनके पास एक जरूरी काम को करने के लिए अब सिर्फ 24 दिनों का समय बचा है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं Pan को Aadhaar से लिंक करने की, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 नजदीक आ रही है. इस तिथि तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. यानी इस काम को पूरा न करने पर आप अपने पैन का इस्तेमाल तमाम वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे.
पैन बंद होने पर नहीं कर पाएंगे ये काम
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें. क्योंकि बिना पैन के आपके कई फाइनेंशियल कामों में रुकावट आ सकती है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा. ऐसा होने पर पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.
डिएक्टिव कार्ड यूज करने पर जुर्माना
सबसे खास बात कि पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करता है, तो उसपर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे.
पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस
ऐसे भरें जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा. यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें. फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें. असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भ दें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें.