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Pan-Aadhaar Link: 30 जून तक 1000 रुपये जुर्माना, फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार... वर्ना होगा ये नुकसान!

PAN Aadhaar Linking Deadline : आयकर विभाग लगातार कार्ड होल्डर्स से विभिन्न माध्यमों से ये अपील करता रहता है कि लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर PAN-Aadhaar Link तुरंत कराएं. ऐसा ना करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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30 जून पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कराना जरूरी
30 जून पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कराना जरूरी

जून का महीना खत्म होने वाला है और एक जरूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास तीन दिन का समय बचा है. हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की, जिसकी डेडलाइन 30 जून 2023 है. इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन फिर से एक साथ तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था. अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए फटाफट निपटाने में भलाई है, ऐसा ना करने पर आपका PAN Card किसी काम का नहीं रहेगा. 

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30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका PAN Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसलिए इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में ही समझदारी है. 

1000 रुपये का शुल्क देकर पूरा करें प्रोसेस
निर्धारित तिथि 30 जून 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को 1000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे. वहीं फॉर्म में भी इससे संबंधित बदलाव देखने को मिलेगा. इसके तहत जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है. इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है. लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा. पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था.

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बंद कार्ड के इस्तेमाल पर जुर्माना 
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए आयकर विभाग भी लगातार लोगों को जल्द से जल्द निपटाने की सलाह देता रहता है. अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है और आप इस घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं. 

Pan-Aadhaar लिंक करने का प्रोसेस 

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें. 
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

पैन-आधार लिंक में ये समस्याएं
पैन और आधार नंबर को लिंक कराने का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों को ये काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. आयकर विभाग (Incometax Department) ने एक ट्वीट के जरिए पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय जानकारी मेल नहीं खाने (Demographic Mismatches) की संभावना के बारे में जानकारी शेयर की है. Tweet में बताया गया है कि लिंक करते समय नाम, जन्म की तारीख और लिंग (Gender) से संबंधित जानकारी मिसमैच होने की वजह से प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है.

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बता दें पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में जनसांख्यिकी डिटेल मिसमैच तब होती है, जब दोनों ही कार्डों पर दी गई पर्सनल जानकारी अलग-अलग होती है. लिंक करने से पहले आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड में जानकारियों को ठीक कराना होगा. आधार कार्ड में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आप नजदीकी Aadhaar Center जा सकते हैं, वहीं पैन सर्विस प्रोवाइडर्स (Protean & UTIITSL) के सर्विस सेंटर पर जाकर पैन कार्ड से संबंधित जानकारी ठीक कराई जा सकती है. 

 

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