इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया. विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न को तुरंत और आसानी से ई-वेरिफाई करने के लिए लोगों को पैन (PAN) से आधार (Aadhaar) को लिंक करने को कहा है. विभाग ने कहा है कि Aadhaar और PAN को लिंक करने की मियाद 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से Aadhaar-PAN को लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का इंतजार करने के बजाय तुरंत यह काम पूरा करने को कहा है.
ट्वीट में विभाग ने कही ये बात
विभाग ने ट्वीट किया है, "ITRs के जल्द और आसानी से ई-वेरिफिकेशन के लिए अपने पैन और आधार को लिंक कीजिए. आधार और पैन को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च, 2022 है. इसे आज ही लिंक कीजिए! कृपया विजिट कीजिएः https://www.incometax.gov.in/ #ITR #LinkNow"
क्यों जरूरी है ITR का e-Verification
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई (ITR Verification) करना होता है. इनकम टैक्स कानून (Income Tax Laws) के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर अगर कोई व्यक्ति ITR को वेरिफाई नहीं करते हैं, तो उस ITR को वैलिड नहीं माना जाता है.
ITR Verification का प्रोसेस काफी आसान है. आप घर बैठे मिनटों में इसे ई-वेरिफाई (IT) कर सकते हैं. Aadhaar OTP के जरिए ऐसा पॉसिबल है. इसके लिए Aadhaar का PAN से लिंक होना अहम है.
पैन को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक (PAN-Aadhaar Linking Process)
1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन कीजिए.
2. अब लेफ्ट पैनल में क्विक लिंक्स सेक्शन में आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन मिलेगा.
3. यहां PAN, Aadhaar No, आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर डालिए. अब चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए.
इसी पोर्टल पर दिए गए एक ऑप्शन की मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो गया है या नहीं.