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PM Shram Yogi Maan-Dhan Yojana: खत्म होगी रिटायरमेंट की टेंशन, रोज जमा करें 2 रुपये, पाएं 3000 रुपये की पेंशन

इस सरकारी योजना के तहत आपको 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी. साथ ही आप जितना जमा करेंगे सरकार भी उतना ही आपके खाते में जमा करेगी. अगर लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसके नोमिनी को पेंशन की आधी राशि दी जाएगी.

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना PM Shram Yogi Maan-Dhan Yojana
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना PM Shram Yogi Maan-Dhan Yojana

आप अगर रिटायरमेंट के बाद के टेंशन को खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana) काफी अच्छा विकल्प हो सकता है. साल 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था. इसके तहत लाभार्थी को कम से कम 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है. इस योजना के लिए आप 55 रुपये देकर शुरुआत कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें जितना पैसा आप जमा करते हैं उतना ही पैसा सरकार भी जमा करती है. साथ ही इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शी है. यानी इसमें किसी प्रकार के घोटाले की गुंजाइश नहीं दिखती.

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कितना जमा करना होता है पैसा?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana) का लाभ उठाने के लिए आपको बेहद मामूली रकम जमा करनी होती है. अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये की राशि जमा करनी होगी. अगर आपकी उम्र 29 साल है तो आपको 100 रुपये प्रति माह जमा करना होगा. अगर आप 40 साल की उम्र में इस योजना की शुरुआत करते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये जमा कराने होंगे.

कितने साल तक जमा करना होता है पैसा?
इस श्रम योगी मान-धन योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र तक हर महीने रकम जमा करनी होती है. जितनी रकम लाभार्थी जमा करता है सरकार भी उतनी ही रकम उसमें जमा करती है. इसके बाद 60 साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना से 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं.

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कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र (Informal Sector) में काम करने लोगों के लिए की गई थी. यानी रिक्शा चालक, मजदूर, हॉकर्स, फेरीवाले, दूसरों के घर में काम करने वाली महिलाएं आदि इसका लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत 60 साल के बाद अगर लाभार्थी का निधन हो जाता है तो पेंशन राशि की आधी रकम हर महीने लाभार्थी के नॉमिनी को मिलेगी.

शर्तें...

  • लाभार्थी बनने के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होना अनिवार्य है.
  • महीने की कमाई 15,000 रुपये से ज्यादा न हो.
  • जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देते वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कौन से दस्तावेज जरूरी?
सरकार की इस स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए आपके पास सिर्फ दोस्तावेज होने जरूरी हैं. साथ ही आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जिस पर खाते से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त हो सके.

  • आधार कार्ड 
  • सेविंग अकाउंट या जनधन अकाउंट का होना जरूरी है.

कैसे करना होगा आवेदन? 

  • आपको पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा. इसकी जनकारी आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर मिल जाएगी. 
  • CSC पर आप इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
  • इसके अलावा आप LIC, ESIC, EPFO या लेबर ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 
  • सेंटर पर जाने के बाद आपको अपने बचत खाता या जनधन खाता की जानकारी देनी होगी. 
  • इसी दौरान आप अपने नॉमिनी का नाम भी जुड़वा सकते हैं.
  • रजिस्ट्रेशन होते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा. 
  • खाते के लिए पहला योगदान कैश में देना होगा.
  • इसके बाद आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.
  • इस सरकारी स्कीम से जुड़ी कोई अन्य जानकारी आप टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर कॉल करके ले सकते हैं.
  • CSC सेंटर की जानकारी आप यहां https://locator.csccloud.in/ क्लिक कर भी ले सकते हैं.

अगर आप 60 साल से पहले ही इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं. ऐसी परिस्थिति में आपके जमा किए गए पैसे को बैंक के ब्याज दर के साथ मिलाकर आपको वापस लौट दिया जाएगा. लेकिन अगर आप किसी कारण वश अपनी राशि को लगातार जमा नहीं कर पाए हैं या फिर योजना की रकम को जमा करना छोड़ दिया है और इसे दोबारा से जारी करना चाहते हैं तो आपको बकाया राशि और पेनाल्टी भरना होगा. इसके बाद आप अपने खाते को इस स्कीम के तहत जारी रख पाएंगे.

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