देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शानदार ऑफर लेकर आया है. लोगों के पास सस्ते दाम पर मकान, दुकान और प्लॉट खरीदने का मौका है. देशभर के लोग पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक ई-ऑक्शन (PNB E-Auction) आयोजित कर रहा है. इसमें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी भी शामिल हैं. कोई भी इस ई-ऑक्शन में शामिल होकर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है.
देशभर में होगी नीलामी
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. PNB ने बताया है कि देशभर में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है. मेगा ऑक्शन आयोजित होने की तारीख 29 नवंबर 2022 है. इसके अलावा आने वाले दिनों में भी ई-ऑक्शन के जरिए PNB प्रॉपर्टी की बिक्री करेगा. पंजाब नेशनल बैंक कर्ज में डूबी अपनी रकम को वापस लेने के लिए लोगों द्वारा रखी गई प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है.
कितनी प्रॉपर्टीज की लगेगी बोली?
पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 13,308 रेसिडेंशियल, 2572 कमर्शियल, 1358 इंडस्ट्रियल, 98 एग्रीकल्चरल, 34 सरकारी और 12 बैंक पार्टिसिपेटिंग प्रॉपर्टीज नीलामी के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा आने वाले सात दिनों में 1862 रेसिडेंशियल, 367 कमर्शियल और 186 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की नीलामी होगी. वहीं, अगले 30 दिनों में 3885 रेसिडेंशियल, 781 रेसिडेंशियल और 399 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की नीलामी होनी है. ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफॉल्ट की सूची में आ चुकी हैं. अगर आप इस ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं, तो https://ibapi.in पर क्लिक कर सभी डिटेल्स जान सकते हैं.
कैसे ले सकते हैं ई-ऑक्शन में भाग?
अगर आप पीएनबी द्वारा आयोजित ई-ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं, तो नोटिस में दी गई संपत्ति के लिए अर्नेस्ट मनी (EMD) जमा करनी पड़ती है. इसके अलावा संबंधित ब्रांच में KYC डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है. ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है. संबंधित बैंक ब्रांच में ईएमडी जमा करने और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद ऑक्शन में बोली लगाने वाले की ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है. इस तरह कोई भी ई-ऑक्शन में भाग ले सकता है.
बैंक क्यों नीलाम करते हैं प्रॉपर्टीज?
बैंक लोगों को कर्ज देते वक्त उनकी रेसिडेंसियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी वैगरह को गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेते हैं. अगर लोने लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं भर पाता है, तो बैंक अपने पैसे की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को नीलाम करता है. बैंक की संबंधित शाखाएं अखबारों के माध्यम से ऑक्शन के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करवाती हैं, जिसमें नीलामी से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं.