अगर आपके पास भी पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट (Post Office Account) है तो यह खबर आपके काम की है. अब पोस्ट ऑफिस का अकाउंट बंद कराने के लिए पासबुक (Passbook) की जरूरत होगी. बिना पासबुक जमा कराए अब पोस्ट ऑफिस अकाउंट को बंद कराना संभव नहीं होगा.
अकाउंट स्टेटमेंट के लिए नहीं लगेगा चार्ज
भारतीय डाक विभाग के एक हालिया सर्कुलर के अनुसार, अकाउंट बंद कराने से पहले खाताधारक को पासबुक जमा करानी होगी. आप भले ही स्कीम के मैच्योर होने के बाद उसे बंद करा रहे हों, बिना पासबुक के यह काम नहीं हो सकेगा. इसके बाद अकाउंट होल्डर को पोस्ट ऑफिस की ओर से अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट (Account Closure Report) मिलेगी. अगर अकाउंट होल्डर अपने खाते के स्टेटमेंट (Account Statement) की मांग करेगा, तो यह पासबुक के बदले उसे दे दिया जाएगा और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा.
पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट पर बदलाव लागू
सर्कुलर के अनुसार, यह बदलाव पोस्ट ऑफिस के सभी प्रकार के अकाउंट पर लागू है. अकाउंट चाहे मंथली सेविंग स्कीम (MIS) का हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) का हो, आपने पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र (KVP) लिया हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) खरीदा हो, इन्हें बंद कराने के लिए पासबुक जमा कराना होगा. रेकरिंग डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट के लिए भी यह अनिवार्य है.
पैन, मोबाइल अपडेट नहीं हुआ तो बढ़ेगी दिक्कत
इसके अलावा एक और अहम बदलाव किया गया है. अगर आपने अपने अकाउंट में पैन (PAN) और मोबाइल नंबर (Mobile Number) अपडेट नहीं किया है तो आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं. ऐसा नहीं होने पर आप छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन ही कर पाएंगे. इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए तत्काल अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैन और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें.