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Post Office MIS: हर महीने गारंटीड रिटर्न देती है पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम, जानें अन्य फायदे

MIS के रूप में पॉपुलर इस स्कीम के तहत आपको हर महीने एक तय रकम कमाने का मौका मिलता है. इस योजना में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कर सकता है.

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एमआईएस पर ब्याज की दर 6.6% प्रति वर्ष है
एमआईएस पर ब्याज की दर 6.6% प्रति वर्ष है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग में मददगार है यह स्कीम
  • इस स्कीम में हर महीने मिलता है नियमित रिटर्न

रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम की समस्या सबसे बड़ी होती है. अगर आपकी नौकरी में ठीक-ठाक पेंशन नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग पहले ही कर लेना बेहतर है. इसमें मदद करने के लिए कई स्कीम उपलब्ध हैं. पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम Post Office Monthly Income Scheme (MIS) भी इनमें से एक है. MIS के रूप में मशहूर इस स्कीम के तहत आपको हर महीने एक तय रकम कमाने का मौका मिलता है. इस योजना में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है.

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ये हैं अकाउंट खुलवाने से जुड़े नियम

  • 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
  • ज्वाइंट अकाउंट (अधिकतम तीन व्यस्क)
  • नाबालिग और ऐसे व्यक्ति के अभिभावक के रूप में जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो
  • 10 वर्ष से ज्यादा आयु के नाबालिग अपने नाम से

इतनी रकम कर सकते हैं जमा

  • कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कर सकता है.
  • सिंगल अकाउंट में अधिकतम 4.50 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
  • ज्वाइंट अकाउंट में सभी ज्वाइंट होल्डर्स की निवेश में बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए.

इस स्कीम में निवेश पर मिलता है इतना ब्याज

  • वर्तमान में ब्याज की दर 6.6% प्रति वर्ष है.
  • अकाउंट खुलने के एक महीने बाद से मेच्योरिटी तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
  • अगर आप हर महीने मिलने वाले ब्याज को विड्रॉ नहीं करते हैं तो ब्याज की रकम पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा.

इतने साल में मेच्योर होता है निवेश

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अकाउंट खुलने के 5 साल बाद संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ आवेदन जमा कर खाते को बंद कराया जा सकता है. मेच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मौत होने पर अकाउंट को बंद किया जा सकता है और जमा रकम को अकाउंट होल्डर के नॉमिनी या उत्तराधिकारी को लौटाया जा सकता है. रिफंड लौटाने तक का ब्याज दिया जाएगा.

मेच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद कराने का नियम

अकाउंट खोलने के एक साल के भीतर किसी भी जमा राशि को निकालने की सहूलियत नहीं होगी. अकाउंट खुलवाने के एक से तीन साल के भीतर अगर उसे बंद किया जाता है तो मूलधन (प्रिंसिपल) के 2% की बराबर रकम काटकर शेष राशि आपको लौटा दी जाएगी. अकाउंट ओपन होने के तीन से पांच साल के भीतर उसे बंद कराने पर प्रिंसिपल के 1% की बराबर रकम काटकर शेष धनराशि आपको लौटा दी जाएगी. मेच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद कराने के लिए आपको संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक आवेदन भरकर जमा करना होगा.

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