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बार-बार कटती है आपके घर की बिजली? इसमें भी आपका फायदा... जानिए पूरा नियम

बिजली कंपनियां खपत को पूरा करने के लिए बिजली की कटौती करती हैं. लेकिन क्‍या आपको पता है कि बार-बार बिजली कटने पर आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं.

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बिजली सप्‍लाई
बिजली सप्‍लाई

भीषण गर्मी का कहर जारी है. दिल्‍ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्‍य राज्‍यों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है. ऐसे में इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बिजली राहत दे सकती है, लेकिन आपके घर की बिजली बार-बार कट रही है तो गर्मी से राहत मुश्किल है. कई जगहों पर तो बिजली 3 से 4 घंटों तक चली जाती है, जिस कारण लोगों का हाल बेहाल हो जाता है. 

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बिजली कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं कि बिजली की खपत को पूरा किया जा सके, क्‍योंकि गर्मी के मौसम में बिजली की खपत (Electricity Supply) बढ़ जाती है. बिजली कंपनियां कटौती करके मांग को पूरा करती हैं. लेकिन आपको ये बात शायद ही पता होगा कि बार-बार बिजली कंपनी आपके इलाके की बिजली काटती है तो कुछ मामले में आप कंपनी से मुआवजा वसूल सकते हैं. 

किन मामलों में बिजली कंपनी देगी मुआवजा? 
सरकार की ओर से साल 2020 में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, कंपनी को सभी उपभोक्‍ताओं के लिए 24x7 बिजली की आपूर्ति करनी होती है. हालांकि कुछ मामलों में आपूर्ति को पूरा करने के लिए कंपनी को बिजली कटौती का अधिकार है, लेकिन बिजली जानबूझकर कंपनी की ओर से बार-बार काटी जाती है तो इसके मुआवजे का भुगतान कंपनी करेगी. हालांकि उपभोक्‍ता को ये साबित करना होगा कि कंपनी ने जानबूझकर बिजली बार-बार काटी है. इसके अलावा, अन्‍य मामलों में भी मुआवजा देना पड़ सकता है. 

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  • अगर एक तय समय के ज्‍यादा समय तक बिजली काटी जाती है और आपूर्ति पूरी नहीं होती है तो मुआवजा देना पड़ता है. 
  • एक लिमिट से ज्‍यादा समत तक आपूर्ति में रुकावट करने पर मुआवजा देना होगा. 
  • अगर कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, फिर कनेक्शन, ट्रांसफर में लिया गया ज्‍यादा समय. 
  • कंज्‍यूमर कैटेगरी, लोड में चेंज के लिए लिया गया ज्‍यादा समय के मामले में भी मुआवजा देना होगा. 
  • कंज्‍यूमर सप्‍लाई में परिवर्तन के लिए लिया गया ज्‍यादा समय के मामले में 
  • खराब मीटर्स को बदलने में लगने वाला समय के मामले में मुआवजा देना होगा. 
  • इसके अलावा, बिल देने में ज्‍यादा समय लगाने, वोल्‍टेज से संबंधित शिकायतों के समाधान में ज्‍यादा समय लेना. 
  • बिल संबंधी शिकायत निपटान नहीं करने पर मुआवजा देना होगा. 

शिकायत के जरिए कर सकते हैं मुआवजे की मांग 
बिजली मंत्रालय की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि उपभोक्‍ताओं को बिजली की आपूर्ति 24 घंटे होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग या अन्‍य सेवाओं में लापरवाही करती है तो कस्‍टमर मुआवजे के लिए मांग कर सकता है. आप मुआवजे की मांग शिकायत के जरिए कर सकते हैं.

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