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Explainer: क्या है मोदी सरकार की स्वनिधि योजना, कैसे रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार तक का लोन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद कर रहे हैं. आइए जानते हैं... क्या है ये योजना और कैसे इसके तहत बिना गारंटी के लोन पा सकते हैं.

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद कर रहे हैं. कोरोना संकट के बीच शुरू की गई पीएम स्वनिधि संवाद योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में 47 प्रतिशत आवेदन मध्य प्रदेश से हैं. कोरोना काल में सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर रोज रोटी कमाने वाले दुकानदारों की आजीविका पर काफी असर पड़ा है. यही कारण है कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 जून को की थी. 

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इस योजना के तहत सरकार वेंडर्स को दोबारा से अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए बिना किसी गारंटी के 10 हजार रुपए का लोन देती है. यह लोन किफायती दरों पर मिल रहा है. सरकार के इस लोन स्कीम का नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) रखा गया है.

इस योजना के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मकसद है कि रेहड़-पटरी पर ठेले लगाकर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों को इस स्कीम से लाभ मिले. वो दोबारा अपनी रोजी-रोटी के लिए काम को पटरी पर ला सकें. सस्ते दरों पर मिलने वाले इस सरकार लोन की स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया. इसकी विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है.

ऐसे 5 स्टेप में पाएं 10 हजार का लोन...

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  • दुकानदार को सबसे पहले सरकारी स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाना होगा. 
  • वेबसाइट के पहले पेज 'प्‍लानिंग टू अप्‍लाई फॉर लोन?' का ऑप्शन दिखेगा.
  • इसे आवेदक को ध्यान से पढ़ना चाहिए. इसके बाद 'व्‍यू मोर' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद आवेदक को 'व्‍यू/डाउनलोड फॉर्म' पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद लोन स्कीम के लिए फॉर्म खुल जाएगा. 
  • इसे डाउनलोड करने के बाद इसे भर लें और सभी जरूरी कागजों के साथ इसे सरकार द्वारा अधिकृत दफ्तर में जमा करना होगा.
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

इस स्कीम के तहत रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाता है. इससे उन्हें अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद मिलती है. इसके तहत ठेले वाले दुकानदार, नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवाओं को समाहित किया गया है. इसमें ठेले पर सब्जी वाले, फल वाले, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, दस्तकारी उत्पाद और किताब/कॉपियां बेचने वाले दुकानदार शामिल हैं.

सरकार द्वारा अधिकृत दफ्तरों की सूची यहां देख सकते हैं...

सरकार द्वारा अधिकृत दफ्तरों की सूची यहां देखें
अधिकृत दफ्तर की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PreApplication के पेज पर दिए गए 'लेंडर्स लिस्‍ट' के ऑप्शन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.

 

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