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Rule Change: आज आखिरी दिन... कल से हो सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, जानिए आप पर क्या होगा असर?

Rule Change From Tomorrow : कल नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपके घर की रसोई से लेकर आपके पीपीएफ अकाउंट तक को प्रभावित करेंगे.

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1 अक्टूबर से देश में होने जा रहे कई फाइनेंशियल चेंज
1 अक्टूबर से देश में होने जा रहे कई फाइनेंशियल चेंज

आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है और कल से अक्टूबर का महीना (October 2024) कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है. 1 अक्टूबर से देश में जो बदलाव (Rule Change From 1st October) होने जा रहे हैं, उनका असर सीधे आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब पर हो सकते हैं. इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Cylinder Price) से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि व पीपीएफ अकाउंट के नियमों में चेंज (PPF Rule Change) तक शामिल हैं. आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं...

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पहला बदलाव: LPG के दाम
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में बदलाव करती हैं और कल 1 अक्टूबर 2024 को सुबह छह बजे से संशोधित दाम जारी किए जा सकते हैं. बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, तो वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है. 

IOCLकी वेबसाइट पर नजर डालें तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सितंबर की शुरुआत में बदलाव किया गया था. बीते महीने 1 सितंबर 2024 से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर (Delhi LPG Cylinder Price) 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये का हो गया था. यहां पर प्रति सिलेंडर 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई. वहीं कोलकाता में ये 1764.50 रुपये से बढ़कर 1802.50 रुपये, मुंबई में 1605 रुपये से 1644 रुपये और चेन्नई में 1817 रुपये से 1855 रुपये का हो गया था. ऐसे में इस बार दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है.

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दूसरा बदलाव- ATF और CNG-PNG रेट
देशभर में महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के दाम भी संशोधित करती हैं. 1 अक्टूबर 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती हैं. गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी. राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में ये 1,00,520.88 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर 96,298.44 रुपये, मुंबई में 91,650.34 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर 87,432.78 रुपये और चेन्नई में 1,01,632.08 रुपये प्रति किलोलीटर से गिरकर 97,064.32 रुपये किलोलीटर कर दिया गया था.

तीसरा बदलाव- HDFC Bank क्रेडिट कार्ड
तीसरा बदलाव HDFC Bank से जुड़ा हुआ है. अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्‍टमर हैं तो बता दें कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स (HDFC Credit Cards) के लिए लायल्‍टी प्रोग्राम को बदला गया है. नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे और इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्‍पल प्रोडक्‍ट के ल‍िए र‍िवार्ड प्‍वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्‍ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है.

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चौथा बदलाव- सुकन्या समृद्धि योजना रूल चेंज
केंद्र सरकार द्वारा खासतौर पर बेटियों के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account) की योजना से जुड़ा एक बड़ा रूल चेंज किया गया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है. इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है.

पांचवां बदलाव- PPF खाते से जुड़े तीन नियम
पोस्‍ट ऑफिस के स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम (Small Saving Schemes) के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं. यह बदलाव 1 अक्‍टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा. 21 अगस्‍त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने वालों पर एक्शन लिया जाएगा.

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इसके अलावा ऐसे अनियमित अकाउंट पर पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) ब्याज का भुगतान तब किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता. यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती, उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्‍योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस डेट से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग वयस्‍क हो जाता है. यानी वह डेट जिस दिन से व्‍यक्ति अकाउंट खोलने के लिए योग्‍य हो जाता है.

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