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SEBI Circular: आप भी लगाते हैं IPO में पैसे, 1 मई से बदल जाएंगे नियम

अगर आप किसी कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी की आईपीओ (IPO) में निवेश करना चाहते हैं, तो ये बदला हुआ नियम जरूर जान लीजिए. सेबी के इस नए नियम का फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने जा रहा है...

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IPO में पैसे लगाने के बदले नियम (Photo : Reuters)
IPO में पैसे लगाने के बदले नियम (Photo : Reuters)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बढ़ी UPI से पेमेंट की लिमिट
  • NPCI का सिस्टम भी रेडी
  • 80% इंटरमीडियरी भी तैयार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आईपीओ (IPO) में पैसा लगाने वाले रिटेल इंवेस्टर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. इससे जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है जो छोटे निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है.

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बढ़ी UPI से पेमेंट की लिमिट
अगर आप रिटेल इंवेस्टर हैं और किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए UPI से पेमेंट करते हैं. तो सेबी के नए नियम के हिसाब से अब आप 5 लाख रुपये तक की बिड सबमिट कर सकते हैं. अभी ये लिमिट 2 लाख रुपये की है. ये नई लिमिट 1 मई के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए मान्य होगी.

बिजनेस टुडे ने सेबी के एक सर्कुलर (Sebi Circular about IPO Rules) के हवाले से इस बारे में खबर दी है. SEBI के सर्कुलर में कहा गया है, "...ये निर्णय किया गया है कि आईपीओ के लिए बोली लगाने वाले सभी रिटेल इंवेस्टर्स को पांच लाख रुपये तक की बोली लगाने के लिए यूपीआई (UPI Payment) का इस्तेमाल करना चाहिए. इसी के साथ वो अपने आवेदन (बिड-कम-एप्लीकेशन) फॉर्म में अपनी यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं.’

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NPCI बढ़ा चुकी है लिमिट

सेबी का ये फैसला NPCI के UPI Payment ट्रांजैक्शन के नियम बदलने के करीब 4 महीने बाद आया है. National Payment Corporation of India (NPCI) ने यूपीआई से प्रति ट्रांजेक्शन की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. जबकि SEBI ने आईपीओ में निवेश के लिए यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति नवंबर 2018 में ही दे दी थी, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी है.

हालांकि सेबी के मंगलवार को आए सर्कुलर में साफ किया गया है कि NPCI ने इस नई व्यवस्था के लिए सिस्टम के रेडी होने की समीक्षा कर ली है. वहीं 80% इंटरमीडियरी के नए नियमों के हिसाब से बदलाव करने की पुष्टि भी की है.

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