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Home Loan के साथ HRA पर भी पा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानिए कैसे?

Income Tax Benefit: अगर आप वेतनभोगी तबके (सैलरीड क्लास) से आते हैं तो होम लोन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के साथ-साथ HRA पर भी टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. जानिए इससे जुड़ी शर्त क्या हैः

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • Home Loan पर मिलते हैं दो तरह के बेनिफिट्स
  • कई कंपनियों में CTC का हिस्सा होता है HRA

आपने Home Loan पर नोएडा में एक घर खरीदा है और अभी जॉब की वजह से गुड़गांव में रेंट पर रहे हैं? आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको Home Loan के Repayment के साथ-साथ HRA पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम (Tax Deduction Claim) मिल सकता है या नहीं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाबः
 
Salaried Employee को मिलता है बेनिफिट

एक्सपर्ट्स के मुताबिक Salaried Employee अगर कुछ शर्तों को पूरा करता है तो दोनों बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है. यहां तक कि एक शहर में रहकर भी ये दोनों बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं. 

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Taxbuddy के फाउंडर सुजीत बांगड़ के अनुसार, HRA (House Rent Allowance) कई बार कॉस्ट टू कंपनी (CTC) का हिस्सा होता है. इस पर टैक्स छूट का फायदा तब तक नहीं मिलता है जब तक आप जिस घर में रह रहे हैं, उसका किराया खुद नहीं भरते हों. ऐसे में अपनी कंपनी को किराये की रसीद देकर आप HRA क्लेम कर सकते हैं. 

Home Loan पर मिलते हैं ये बेनिफिट्स

Home Loan पर मुख्य रूप से हमें दो तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. दरअसल, EMI के दो कॉम्पोनेंट होते हैंः मूलधन और ब्याज. मूलधन पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है. वहीं, ब्याज पर आप अलग से दो लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम (Tax Deduction Claim) कर सकते हैं.  

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इस स्थिति में दोनों पर ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ

मान लीजिए कि नोएडा में आपने होम लोन पर एक घर खरीदा है, जिसकी ईएमआई आप दे रहे हैं. इस घर में आपके पैरेंट्स रहते हैं. आप नोएडा या किसी भी अन्य शहर में किराये पर घर लेकर रह रहे हैं तो होम लोन के साथ-साथ HRA पर भी टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपने अपनी प्रोपर्टी रेंट पर भी दी हुई है और खुद रेंट पर रह रहे हैं तो आप दोनों बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं. 

 

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