'गदर-2' के बाद अब शाहरुख खान की मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, हफ्तेभर में 'जवान' मूवी का कलेक्शन करीब 700 करोड़ रुपये हो चुकी है, जबकि इससे पहले गदर-2 भी 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है.
दरअसल, लंबे वक्त के बाद मूवी कलेक्शन में तेज इजाफा देखने को मिल रहा है, एक फिल्म सफल होने से उसके कलाकार समेत तमाम टेक्निकल टीम की भी कमाई होती है. साथ ही सरकार को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू कलेक्शन होता है. अगर भारत में टैक्स सिस्टम (Tax System) को देखें को सरकार को सिनेमा (Cinema) से अच्छी-खासी कमाई होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टैक्ससन वाले सेक्टर में से एक है.
वैसे तो भारत में दो तरह के टैक्स सिस्टम हैं- डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हर चीज खरीदने पर उपभोक्ता को इनडायरेक्ट टैक्स चुकाना होता है. चाहे वो एक रुपये वाली माचिस की डिब्बी हो, या फिर मूवी टिकट. इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में रूप इनकम टैक्स विभाग आयकर वसूलता है.
हर टिकट पर बड़ा टैक्स
कभी आपने ये जानने की कोशिश की है, आप जो टिकट PVR, Inox, Cinepolis, Miraz Cinema, Carnival Cinemas और Cineplex में मूवी देखने के लिए खरीदते हैं, उसपर टैक्स कितना लगता है. आपकी एक टिकट पर सरकार को कितनी कमाई होती है? अगर किसी मूवी ने 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, तो इसमें से बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर होता है. सभी राज्य में अलग-अलग एंटरटेंनमेंट टैक्स लागू है.
लेकिन हर मूवी टिकट पर ग्राहक को GST भरना पड़ता है. इसके अलावा Convenience Charge भी देना पड़ता है. साथ ही अगर आप ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते हैं, तो लगभग एक रुपये प्रति टिकट किसी फाउंडेशन के नाम पर वसूला जाता है, जब आप टिकट बुक करते हैं, उसपर इसका जिक्र होता है.
इस उदाहरण से समझिए...
अब आइए आपको बताते हैं, अगर आप जवान मूवी (Movie) की टिकट करीब 500 रुपये में खरीदते हैं तो उसमें कितना GST लगता है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर टिकट की कीमत 100 रुपये तक है, तो उसपर 12 फीसदी GST का प्रावधान है. लेकिन अगर मूवी टिकट 100 रुपये ज्यादा की है, तो फिर 18 फीसदी GST भरना होता है. ऐसे में 500 रुपये के टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.
इसके अलावा हर टिकट पर Convenience Charges के तौर पर अधिकतम 10 फीसदी तक वसूला जाता है. अगर टिकट का बेस प्राइस (Base Price) 300 रुपये है, उसपर 18 फीसदी जीएसटी यानी 54 रुपये, और 10% Convenience Charges यानी 30 रुपये जोड़ा जाता है. इसके अलावा 1 रुपये डोनेशन के तौर पर लगभग सभी टिकट पर वसूला जाता है.
केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा
लेकिन अगर मूवी टिकट की कीमत 100 रुपये से कम है तो उसपर केवल 12 फीसदी GST लगता है. यानी अगर मूवी टिकट की बेस प्राइस 70 रुपये है तो इसके ऊपर 8.40 रुपये जीएसटी लगेगा, और 10 फीसदी Convenience Charges जोड़ते हैं तो ये 7 रुपये होता है. इस तरह से मूवी टिकट की कुल कीमत 85.40 रुपये होती है. इसके अलावा डोनेशन के तौर पर भी 1 रुपये प्रति टिकट लिया जाता है.
बता दें, मूवी टिकट पर जो जीएसटी वसूला जाता है, उसे दो भागों में बांटा जाता है. एक हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है, जिसे Central GST यानी CGST कहते हैं, और दूसरा पार्ट राज्य सरकार को मिलता है, जिसे State GST यानी SGST कहते हैं. इस हिसाब से 500 रुपये के मूवी टिकट पर 90 रुपये जीएसटी वसूला जाता है. उसमें CGST- 9% और SGST- 9% होता है, यानी मूवी टिकट से मिले टैक्स को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर का बंटवारा होता है.
Entertainment Tax Rates in Indian States
गौरतलब है कि राज्य सरकारें मनोरंजन टैक्स वसूलती हैं, जिसे कई बार माफ कर दिया जाता है. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मनोरंजन टैक्स लागू है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 45% मनोरंजन कर वसूला जाता है. जबकि उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी मनोरंजन टैक्स है. झारखंड में तो मनोरंजन टैक्स 110 फीसदी तक वसूला जाता है. जबकि दिल्ली में 20 फीसदी मनोरंजन कर का प्रावधान है. वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में कोई मनोरंजन कर नहीं लगता है. इसलिए अलग-अलग राज्यों में मूवी टिकट की कीमत अलग-अलग होती है.