साल 2022 आने वाला है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के चंद महीने बचे हैं. ऐसे में अगर अभी तक आपने टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो अगले तीन महीने में कर डालें. टैक्स सेविंग के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज प्रूव के तौर पर देना होता है.
आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) में निवेश करके टैक्स कटने से बचा सकते हैं. कई स्कीम्स में रिटर्न भी बेहतर मिलता है और टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है. साथ ही निवेश में बिल्कुल सुरक्षित रहता है. सरकारी Small Saving Scheme में NSC, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), PPF, NPS शामिल हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF)-
PPF योजना इनकम टैक्स बचाने की सबसे बेहतर सरकारी स्कीम मानी जाती है. पीपीफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है यानी पैसा नहीं डूबेगा. फिलहाल PPF पर सरकार 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है. इसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है. पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) में पैसा 15 साल की लॉकइन रहता है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)-
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का बेनिफिट्स ले सकते हैं. इस तरह एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है. सरकार भी NPS को बढ़ावा दे रही है. आप 1000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)-
आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बिटिया के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं. यह एक छोटी बचत योजना है, जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया है. इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)-
सीनियर सिटीजन के लिए (SCSS) बेहतर सेविंग स्कीम है. यह बचत खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना ब्याज का प्रावधान है.
जीवन बीमा (Life Insurance)-
जीवन बीमा लेने पर भी इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलता है. लेकिन टैक्स सेविंग की छूट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में ही निवेश पर मिलता है. यूलिप में जाने वाला प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की मैच्योरिटी की रकम को सेक्शन 10 (10डी) के तहत टैक्स से छूट हासिल होती है. यूलिप में इंश्योरेंस और निवेश का कॉम्बिनेशन 5 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है.
टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD)-
टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving Fixed Deposit) में निवेश कर इनकम टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स सेविंग एफडी में निवेश 5 साल के लिए लॉकइन रहता है. टैक्स सेविंग एफडी का ब्याज बैंक समय-समय पर बदलते रहते हैं. टैक्स सेविंग एफडी निवेश एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला विकल्प है. सालाना 1.5 लाख रुपये तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)-
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह एकमात्र म्यूचुअल फंड है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. ELSS में सालाना 1 लाख रुपये तक के रिटर्न/लाभ पर टैक्स नहीं लगता है. ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि होती है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में से बेहतर है.