एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार (Central Government) ने इस पेंशन स्कीम की पात्रता के नियमों में हाल ही में बदलाव करने की घोषणा की थी. सरकार ने नए नियमों में का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग (Taxpayers) इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं. हालांकि, अभी नए नियम लागू नहीं हुए हैं. इसलिए इनकम टैक्स भरने वालों के पास अभी इस स्कीम का फायदा उठाने का मौका है. इसके लिए टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर तक इस स्कीम में निवेश की शुरुआत करनी पड़ेगी.
किसे मिलता रहेगा इस स्कीम का लाभ?
सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना से जुड़ा नया नियम एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा. इस तारीख से पहले देश के सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं. ऐसा करने से उन्हें अटल पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा. मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं.
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और अटल पेंशन स्कीम में निवेश करना शुरू नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी मौका है. 30 सितंबर 2022 तक आप इस स्कीम के तहत अपना खाता खुलवा सकते हैं. 4 जून तक नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 5.33 करोड़ थी.
कौन और कैसे उठा सकता है लाभ?
अटल पेंशन योजना का लाभ देश के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उठाया जा सकता है. इस योजना में निवेश करने वाले को उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद बाद हर महीने 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के पेंशन की गारंटी मिलती है. अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ उसके नॉमिनी को मिलता है. अटल पेंशन एक सरकारी योजना है और इसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था. इस स्कीम की शुरुआत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर हुई थी.
टैक्स बेनिफिट की सुविधा मौजूद
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को की गई थी. इसके तहत लाभार्थियों की 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. इसमें पेंशन की राशि बेनिफिशियरी द्वारा जमा किए गए निवेश और उम्र के हिसाब से तय होती है. इसके साथ ही अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स बेनिफिट (Tax Benefits) की भी सुविधा है. नए बदलाव के तहत अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए 1 अक्टूबर के बाद आवेदन करता है, तो फिर उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.