देश में लोग इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए तरह-तरह के तरीके तलाशते रहते हैं. कई बार टैक्स बाचने (Tax Saving) के चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं और उन्हें भारी जुर्माना (Fine) चुकाना पड़ता है. लेकिन आप वैध तरीके से भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं. इन वैध तरीकों का इस्तेमाल कर हर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) टैक्स बचा सकता है. नए वित्त वर्ष के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है. ऐसे में आप अपनी फाइनेंसियल प्लानिंग (Financial Planning) की शुरुआत अभी से कर सकते हैं और इन पांच तरीके को अपनाकर टैक्स (Tax) भी बचा सकते हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. केंद्र सरकार की ये स्कीम बेटियों के लिए है. इस स्कीम में निवेश की रकम पर फिलहाल 7.6 फीसदी की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता था. लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट मिलेगी.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
सीनियर सिटीजन के लिए (SCSS) ये एक शानदार स्कीम है. इसके तहत पोस्ट-ऑफिस या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश पर फिलहाल 8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड
पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा नहीं डूबेगा.
ऐसे भी मिल सकती है छूट
इन सरकारी स्कीमों के अलावा टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट लिया जा सकता है. होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.