ITR filing Last Date: आज 31 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आज लास्ट डेट है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं और ये आंकड़ा 6 करोड़ के आस-पास पहुंच चुका है. इसकी डेडलाइन (ITR Filing Last Date) आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो फिर फटाफट इस जरूरी काम को पूरा कर लें.
राजस्व सचिव ने पेश किया ITR का आंकड़ा
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है और आज इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है. पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने इस संबंध में जानकारी शेयर करते हुए बताया कि FY2023-24 में अर्जित आय के लिए लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. यहां बता दें कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.
70% टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम चुना
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पोस्ट बजट सेशन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर भी आशंकाएं बनी हुई थीं कि क्या लोग New Tax Regime की ओर शिफ्ट होंगे या नहीं. लेकिन अभी तक फाइल किए गए आईटीआर के आंकड़ों में से 70 फीसदी ने नई कर व्यवस्था के तहत इसे कदाखिल किया है.
यहां बता दें कि फिलहाल देश में दो कर व्यवस्थाएं हैं, इनमें पुरानी आयकर व्यवस्था (Old Tax Regime) में टैक्स की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स कई तरह की छूट और कटौतियों का दावा कर सकते हैं. वहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम हैं, लेकिन कटौतियां भी कम हैं.
आज न भरा तो क्या होगा?
अगर आप बिना जुर्माने दिए आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपके पास आज भर का समय है. वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यही नहीं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जेल भी जाने की नौबत बन सकती है. हालांकि, अगर आप आज लास्ट डेट पर किसी वजह से टैक्सपेयर्स अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन कार्रवाई करेगा.
कितना लगता है जुर्मना
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होता है. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.
टैक्स रकम पर ड्यू डेट के बाद से रिटर्न फाइल करने तक इंटरेस्ट लगाया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्ते तय हैं. इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो. बता दें इनकम टैक्स इंडिया लगातार टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के लिए कह रहा है.