UAN-Aadhaar Link: यूएएन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा (UAN Aadhaar Linking Deadline) 30 नवंबर को समाप्त हो गई. अब इसे बढ़ाए जाने की गुंजाइश कम है. जिन लोगों ने अभी तक यूएएन (UAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया, उन्हें अब कई समस्याओं का सामना करना होगा.
अब समयसीमा बढ़ने की गुंजाइश कम
सरकार ने इस साल मई में यूएएन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. पहले इसकी समयसीमा 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो रही थी. कई पीएफ खाताधारकों (PF Account Holder) के इस समयसीमा में यूएएन-आधार लिंक नहीं करा पाने के चलते ईपीएफओ (EPFO) ने समयसीमा को 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था.
लिंक नहीं करा पाए लोगों को होंगे ये नुकसान
जो लोग अब भी यूएएन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं, अब उनके एम्पलॉयर (Employer) पीएफ खाते में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन (EPF Contribution) नहीं जमा कर सकेंगे. ऐसे लोग अपने ईपीएफ खाते (EPF Account) से पैसों की निकासी भी नहीं कर सकेंगे. इनके अलावा सात लाख रुपये तक के कवर वाली ईडीएलआई बीमा (EDLI Insurance) के लाभ से भी ये लोग वंचित हो जाएंगे.
ऐसे करें चेक, यूएएन से आधार लिंक हुआ है या नहीं:
1. सबसे पहले मेंबर सेवा पोर्टल पर विजिट करें.
2. यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.
3. लॉग इन (Log In) हो जाने के बाद केवाईसी (KYC) ऑप्शन चुनें और मैनेज टैब पर क्लिक करें.
4. अब आपको वेरिफायड डॉक्यूमेंट (Verified Document) टैब दिखेगा. इसमें अगर आपका आधार नंबर दिख रहा है और अप्रूव्ड है, तो समझ लीजिए कि आपका यूएएन और आधार लिंक हो चुका है.