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सिर्फ ITR भरने से नहीं आएगा रिफंड, ये काम करना भी जरूरी

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, तो अब आपको बस रिफंड आने का इंतज़ार होगा. लेकिन एक बार आप जांच लें कि आपने ITR भरने से जुड़ा ये जरूरी काम निपटाया है या नहीं.

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ITR रिफंड के लिए जरूरी है वेरिफाई कराना
ITR रिफंड के लिए जरूरी है वेरिफाई कराना
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पैन-आधार लिंक कराने से होगी आसानी
  • ऑनलाइन निपटा सकते हैं ये प्रोसेस
  • ITR की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अनिवार्य

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, तो अब आपको बस रिफंड आने का इंतज़ार होगा. लेकिन एक बार आप जांच लें कि आपने ITR भरने से जुड़ा ये जरूरी काम निपटाया है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ITR भरने के बाद आपका रिफंड मिलने में दिक्कत आए.

जरूरी है ITR को Verify कराना

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अक्सर ऐसा देखने में आया है कि लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) किसी टैक्स कंसल्टेंट, दोस्त या जानकार व्यक्ति से भरवाते हैं. इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि लोग रिटर्न तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन उसे Verify करना भूल जाते हैं. इसकी वजह कई बार व्यक्ति का मौके पर मौजूद ना होना, नेटवर्क की वजह से OTP नहीं आना या बाद के लिए टाल देना होता है.

लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) समय से और बिना किसी बाधा के आ जाए तो, आपको अपने आईटीआर को Verify कराना बेहद जरूरी है. क्योंकि आईटीआर को Verify करने के बाद ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी होती है. इसके अलावा आपका ITR भी तभी मान्य होता है. पहले Verify कराने की प्रोसेस पूरी करने के लिए आईटीआर की कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के पास भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे e-Verify किया जा सकता है.

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Aadhar से करें e-Verify

देश में अब अधिकतर लोगों के PAN Card को आधार (Aadhar Card) से लिंक किया जा चुका है. ऐसे में आप अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को आधार से जुड़े नंबर पर OTP मंगाकर बेहद आसानी से e-Verify कर सकते हैं. आयकर विभाग की साइट पर जाकर इस काम को करने में महज 2 मिनट का ही वक्त लगता है.

इसके अलावा आप आईटीआर को e-Verify अपने प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम, नेटबैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं.

कैसे करें e-Verify

इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर पैन नंबर, आधार नंबर या यूजर आईडी की मदद से लॉगइन करना होगा. इसके बाद जो विंडो खुलेगी, उसमें सबसे ऊपर दूसरे नंबर पर e-File लिखा दिखेगा. इस पर क्लिक ले जाने पर आपको Income Tax Return का ऑप्शन दिखेगा, जिसके साथ आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे. आपको e-Verify Return का ऑप्शन चुनना है, और फिर ऊपर बताए विकल्पों में से एक को चुनकर अपने रिटर्न को e-Verify कर लेना है.

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