प्राइवेट सेक्टर में नौकरी (Private Sector Job) करने वाले लोगों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है. इस स्कीम का नाम है 'नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme). ये बेहद काम की स्कीम है. प्राइवेट नौकरी से रिटायर होने के बाद इस स्कीम की मदद से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी. साथ ही इस स्कीम में निवेश करने से नौकरी के दौरान आपका टैक्स भी बचेगा. अगर आप इस स्कीम में सही से निवेश करते हैं, तो अपने लिए 50 हजार रुपये की पेंशन की व्यवस्था आराम से कर सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश की शुरुआत आप घर बैठे ही कर सकते हैं.
लॉन्ग टर्म निवेश प्लान
नेशनल पेंशन स्कीम को लंबी अवधि का निवेश माना जाता है. आप इस स्कीम में नौकरी के दौरान थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं. यही कई साल के निवेश के बाद एक मोटी रकम के फंड के रूप में तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट की ओर से ऑपरेट किया जाता है. इसका मतलब है कि ये सीधे तौर पर सरकार (Government) से जुड़ी योजना है.
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा हुए पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी. एन्यूटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे, आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी.
दो तरह के अकाउंट
नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं. पहले प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-2 (NPS Tier-2) कहा जाता है. अगर कोई रिटायरमेंट के फायदे पाना चाहता है, तो उसके लिए टिअर-1 अकाउंट ही विकल्प है. टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं.
500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
इस प्रकार के अकाउंट यानी एनपीएस टिअर-1 को रिटायरमेंट के हिसाब से ही तैयार किया गया है. इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज (Annuities) खरीदी जाएंगी, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी.
टैक्स पर छूट
एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax छूट मिलती है. हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है. इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाइयों में जोड़कर आपका स्लैब निर्धारित होगा और उसी हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा. एनपीएस के टिअर-1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विदड्रॉअल दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं.
आप आसानी से घर बैठे आधार या पैन कार्ड की मदद से नेशनल पेमेंट फंड में अपना खाता खोल सकते हैं.