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क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? जानें कार-बाइक खरीदारों के लिए ये क्यों जरूरी

Third Party Insurance Benefits : थर्ड पार्टी इंश्योरेंस साल 2018 से सभी वाहनों के लिए खरीद के साथ ही कराने को अनिवार्य किया गया है. ये बीमा किसी दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में अहम रोल निभाता है.

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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हैं कई फायदे
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हैं कई फायदे

अगर आप कोई वाहन चलाते हैं, तो फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा. दरअसल, कोई नया वाहन खरीदते हैं, तो फिर उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) कराना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, ये इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को किसी तरह का कोई कवर नहीं देता है, तो फिर आखिर ये इतना अहम क्यों होता है? तो बता दें इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और इसके फायदों के बारे में जानकार आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. . 

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2018 से इसे किया गया है अनिवार्य
साल 2018 से हर नई बाइक की खरीद के साथ ही उनका 5 साल का और कार की खरीद पर 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य किया गया है. ये इंश्योरेंस भले ही गाड़ी मालिक को किसी तरह का कोई कवर नहीं देता है, लेकिन उस वाहन से किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान चोटिल होने वाले व्यक्ति को बीमा कवर मिलता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लाइबिलटी कवर के तौर पर भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह बीमा तीसरे पक्ष से ही संबंधित होता है. 

ये है इस इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा
Third Party Insurance गाड़ी मालिक को बीमा कवर नहीं देता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से उनके लिए बेहद मददगार साबित होता है. यह इंश्योरेंस बीमाधारक को सभी वाहन दुर्घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने का काम करता है. इनमें दुर्घटना के बाद अस्पताल में होने वाले खर्चे या फिर अन्य कानूनी काम-काज की लागत को कवर कर लेता है. इन सबका का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है. इसे अनिवार्य करने के पीछे बड़ा कारण ये है क्योंकि देश में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो अपने वाहन का बीमा एक साल के बाद कराने से कतराने लगते हैं. इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य करने का आदेश सुनाया था. 

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ऐसे काम करता है ये इंश्योरेंस
Third Party Insurance के अंतर्गत वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होने वाली शारीरिक नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी की ओर से भरा जाता है. इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी ही करती है. यहां आपको ध्यान देना होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत केवल दुर्घटना से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई ही बीमा कंपनी करती है. बीमा कंपनी तीसरी पार्टी को क्लेम देती है. यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है. 

इन नुकसान का क्लेम देती है बीमा कंपनी
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर में बीमा कंपनी जिन नुकसान की भरपाई करती है, उनमें आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति के वाहन को हुआ नुकसान, किसी अन्य व्यक्ति की सं​पत्ति को हुआ नुकसान, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में गंभीर चोट या मृत्यु पर मुआवजा, दुर्घटना से संबंधित कानूनी या अदालती कार्रवाई का खर्च शामिल है. इसके अलावा जिन नुकसानों का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता उनमें आपके वाहन को हुए नुकसान की भरपाई, वाहन चोरी जाने पर, वाहन स्वामी को हुआ शारीरिक नुकसान शामिल है. 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर जुर्माना
गौरतलब है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको किसी दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में अहम रोल निभाता है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है. वहीं अगर वाहन चालक इस तरह की लापरवाही बार-बार  बरतता है, तो फिर एक साथ ये दोनों सजा दी जा सकती हैं. 

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