2000 और 200 रुपये के नये नोट फट जाने पर बैंक में जाकर इन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है. बैंकों के लिए 200 और 2000 रुपये के फटे नोट मौजूदा नियमों के तहत लेना काफी मुश्किल हो गया है. दरअसल फटे और पुराने नोट बदलने के नियम भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के मुताबिक होता है. यह नियम आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 में दिया गया है. लेकिन इसमें फिलहाल जरूरी बदलाव नहीं किया गया है.