देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. इन हालातों में बिना जरूरी काम के लोगों को यात्रा करने की सुविधा नहीं दी गई है. जरूरी काम से निकलने के लिए आपको ई-पास बनवाना होगा. ये ई पास रोके जाने पर पुलिस को दिखाना होगा. इसके अलावा कुछ दस्तावेजों की भी साथ रखना पड़ सकता है. आइए जानते हैं विभिन्न राज्यों के क्या हैं नियम.
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