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कोरोना

लॉकडाउन में यात्रा की है मजबूरी? जानिए- क्या हैं बाहर जाने के नियम

लॉकडाउन में यात्रा की है मजबूरी? जानिए- क्या हैं बाहर जाने के नियम
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देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन घोष‍ित किया गया है. इन हालातों में बिना जरूरी काम के लोगों को यात्रा करने की सुविधा नहीं दी गई है. जरूरी काम से निकलने के लिए आपको ई-पास बनवाना होगा. ये ई पास रोके जाने पर पुलिस को दिखाना होगा. इसके अलावा कुछ दस्तावेजों की भी साथ रखना पड़ सकता है. आइए जानते हैं विभ‍िन्न राज्यों के क्या हैं नियम.

Image Credit: Mohammad Suffian
लॉकडाउन में यात्रा की है मजबूरी? जानिए- क्या हैं बाहर जाने के नियम
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दिल्ली की बात करें तो राज्य में कई इलाके रेड जोन घोष‍ित किए गए हैं. ऐसे में आपको जरूरी वजह से बाहर जाना है तो आपको ई-पास की जरूरत होगी. आप इस लिंक पर जाएं और लॉकडाउन पास का आवेदन करें. यहां आपको मांगी गई सूचनाएं देनी होंगी जिसके बाद आपको ई पास मिल सकता है.
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दिल्ली से सटे हरियाणा में भी ई पास बनाकर ही आप अन्य जिलों में जा सकते हैं. इसके लिए आपको लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा. बता दें कि हरियाणा राज्य ने भी लॉकडाउन के दौरान सीमाओं पर सख्ती की है.
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इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी राज्य के किसी दूसरे जिले में जाने के लिए भी आपको पास की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए ई-पास का आवेदन करने के लिए लिंक पर जाएं. यहां
वेबसाइट पर आप लॉकडाउन ई-पास पाने के लिए बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म भरें, जिसके बाद ही आपको पास मिल सकता है.
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उत्तराखंड राज्य ने भी बाहर जाने वालों के लिए ई पास की व्यवस्था की है. इसके लिए आपको इस लिंक पर जाकर सीधे आवेदन करना होगा. आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी आपको यहां भरनी होगी तभी ई पास मिल सकता है.


Image Credit: AP


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पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बीते माह काफी सख्ती बरती गई. अब लेकिन कर्फ्यू नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है. यहां से भी आप इस लिंक के जरिये ई पास बनाकर सफर कर सकते हैं. लेकिन ये जरूरी वजह होने पर ही संभव होगा.


Image Credit: AP
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मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग रह रहे हैं. यहां भी ई पास के लिए आपको राज्य की आध‍िकारिक वेबसाइट के इस लिंक पर जाना होगा. ई-पास के लिए बताए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा. लेकिन राज्य से बाहर जाने के लिए आपको सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के अनुसार ही इजाजत मिलेगी.

Image Credit: Mohammad Suffian
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राजस्थान में लॉकडाउन ई पास के नियम एकदम अलग हैं. यहां आपको ई-पास पाने के लिए सबसे पहले राजस्‍थान पुलिस ऐप (RajCop Citizen) का डाउनलोड करके इसमें pass3 बुक करना होगा. इस मोबाइल ऐप के जरिये ऑनलाइन पास बुक हो सकता है.

Image Credit: Mohammad Suffian
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यहां आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप घर से बाहर कहीं फंसे हैं तो आप खुद घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते.
केंद्र सरकार ने अपने घर से बाहर फंसे लोगों को आने-जाने की पूरी तरह से इजाजत या सेवाएं नहीं दी है. केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपने नागरिकों को लाने-ले जाने की अनुमति दी है.
Image Credit: AP
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गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी राज्‍य में फंसा कोई व्‍यक्ति दूसरे राज्‍य में जाना चाहता है तो पहले राज्‍यों की सरकारें आपस में बातचीत करें. लोगों को सड़क के रास्‍ते ले जाया जाए. लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्‍क्रीनिंग) की जाए. अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्‍हें जाने की अनुमति दी जाए.

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नियम के मुताबिक लोगों को अपने गंतव्‍य स्‍थान पहुंचने पर सबसे पहले स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम चेकअप करेगी. फि‍र उन्हें घरों में क्वारनटीन किया जाएगा. विशेष परिस्थ‍ित‍ियों में उन्हें क्वारनटीन सेंटर भी भेजा जा सकता है. इसके लिए लोगों को पहले संबंधि‍त अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी.


Image Credit: AP
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