बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा करने में काफी वक्त लग जाता है. इस क्लेम के चक्कर में मरीजों को न चाहते हुए भी अस्पताल में रुकना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
कोरोना संकट को देखते हुए अब बीमा कंपनियों को सिर्फ 2 घंटे में क्लेम का निपटारा करना होगा. दरअसल, बीमा कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली संस्था इरडा ने हाल ही में आदेश जारी किया है.
इस आदेश में कंपनियों से 2 घंटे में क्लेम निपटारे को कहा गया है. इस पहल
का मकसद कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे
पर दबाव को कम करना है.
इरडा के सर्कुलर के मुताबिक सभी बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर तेजी से निर्णय करें. बीमा कंपनियां समय सीमा का पालन करेंगी.
सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘कैशलेस इलाज के बारे में अनुरोध पत्र आने और
अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) से अंतिम जरूरी सूचना, जो
भी पहले हो, के बाद दो घंटे के भीतर इस बारे में निर्णय की जानकारी नेटवर्क
अस्पताल को देनी होगी.’’
इसके तुरंत बाद अंतिम रूप से अस्पताल से छुट्टी
के बारे में भी जल्द निर्णय करना होगा. बता दें कि अस्पताल में इलाज होने
के बाद अस्पताल अंतिम बिल बनाते हैं और ये बिल मरीज से संबंधित बीमा
कंपनियों को भेजा जाता है. ये कंपनियां मरीज के इंश्योरेंस प्लान के
मुताबिक छूट देती हैं.
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सुबह से शाम तक का वक्त
लग जाता है. इस वजह से मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कत का सामना करना
पड़ता है. बहरहाल, इस फैसले से अब मरीज और उनके परिजनों को काफी राहत
मिलेगी.