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कोरोना वैक्सीनेशन के 48 घंटे बाद तक विमान नहीं उड़ा सकेंगे पायलट, DGCA का फरमान

डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण के बाद पायलट और केबिन क्रू सदस्य 48 घंटे तक विमान में नहीं बैठेंगे, अगर 48 घंटे के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो वह अपनी सेवा फिर से शुरू कर सकते हैं.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • डीजीसीेए ने जारी की वैक्सीनेशन गाइडलाइन
  • वैक्सीनेशन के 48 घंटे तक पायलट रहेंगे अनफिट

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गाइडलाइन जारी की है. डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण के बाद पायलट और केबिन क्रू सदस्य 48 घंटे तक विमान में नहीं बैठेंगे, अगर 48 घंटे के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो वह अपनी सेवा फिर से शुरू कर सकते हैं.

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डीजीसीए ने कहा कि टीका लेने के 30 मिनट तक एयर क्रू पर नजर रखी जाएगी, टीकाकरण के 48 घंटे बाद तक एयर क्रू उड़ान के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होंगे, अगर 48 घंटे के बाद पायलट किसी भी साइड इफेक्ट का अनुभव करता है, तो उसे चिकित्सक द्वारा उपचार करके समीक्षा की जाएगी.

डीजीसीए ने कहा कि उन पायलटों को उड़ान कर्तव्यों के लिए फिट घोषित किया जा सकता है, जो बिना किसी दवा के एसिम्टोमैटिक हों और इस आशय का चिकित्सा देखभाल प्रमाणपत्र' प्राप्त किया गया हो, अगर उनकी तबीयत टीकाकरण के 14 दिन बाद भी खराब रहती है, तो फिटनेस का पता लगाने के लिए 'विशेष चिकित्सा परीक्षा' की आवश्यकता होगी.

भारत ने 16 जनवरी से देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है. अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. ड्राइव के पहले चरण के दौरान केवल स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया गया था, लेकिन अब दूसरे चरण में 60 से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है.

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इसके अलावा 45 से अधिक आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका दिया जा रहा है. दूसरे चरण के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरे चरण शुरू होगा, जिसको लेकर अभी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं की गई है.

 

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