इन जमातियों की ओर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि जिस मिराज इंटरनेशनल स्कूल में 65 विदेशी जमातियों को रखा जा रहा है, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं. इस जगह पर रहने से वे बीमार हो सकते हैं. लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की जरूरत है.
जमातियों की इस अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 28 मई के आदेश को मॉडिफाई करते हुए मौजपुर के टेक्सन पब्लिक स्कूल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है.
आगे भी दिक्कत हुई तो पुलिस से संपर्क करें- HC
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर आगे भी उन्हें किसी जगह पर रहने में कोई दिक्कत महसूस होती है तो वह पुलिस को इस बारे में संपर्क कर सकते हैं.
जमातियों की इस अर्जी का दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तीनों में से किसी ने भी विरोध नहीं किया था इसीलिए कोर्ट ने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दे दिया.
955 विदेशी जमाती मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे. कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद भी वे निजामुद्दीन में ही रहे. सरकार की तमाम गाइडलाइंस को धत्ता बताते हुए इन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जिससे कई जमातियों को कोरोना हो गया.
जब सरकार को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें 30 मार्च से इंस्टिट्यूशनल क्वारनटीन सेंटर में रखा गया गया. इनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी इंस्टिट्यूशनल क्वारनटीन सेंटर में रखा गया था.
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन 955 विदेशी जमातियों को दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर रहने की व्यवस्था की गई. कुल 35 देशों के विदेशी नागरिक निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे.
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दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर रखी है. दिल्ली पुलिस अब तक विदेशी जमातियों के खिलाफ 47 चार्जशीट दायर कर चुकी है.