देश में पहली और दूसरी लहर में जमकर उत्पात मचाने वाले कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. इस लहर से निपटने के लिए हरियाणा के कुल 11 जिले कोरोना के चलते रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं. इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
11 जिलों में क्या- क्या प्रतिबंध
इन 11 जिलों में पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर जिलों के लिए नई बंदिशें लगाई गई हैं. प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ये प्रतिबंध लगे हैं. इन जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
यहां केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी. किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इन 11 ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा.
प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ की अनुमति
यही नहीं, इन 11 जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है. पंचकूला सहित इन 11 ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं. साथ ही इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी. ये बंदिशें 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक अवधि तक लागू रहेंगी.
"महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा" के नए आदेश जारी
कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने "महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा" के नए आदेश जारी किए हैं. दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा.
‘नो मास्क नो सर्विस’ का पालन
गौरतलब है कि राज्य में एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है. प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा. कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा.
बता दें कि राज्य में बुधवार को कोरोना के 2176 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6036 पहुंच गई है.