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50% सीटिंग कैपेसिटी, ऑर्डर-पेमेंट ऑनलाइन, जानें क्या हैं होटल और मॉल के नए नियम

कोरोना संक्रमण को लेकर देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लगा हुआ है. 1 जून को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज सोमवार से खुल रहा है. इस फेस में होटल, रेस्तरां और मॉल्स के लिए भी नियम बदल गए हैं जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होगा.

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आज से बदल गए मॉल्स और रेस्तरां में जाने के नियम (फाइल-पीटीआई)
आज से बदल गए मॉल्स और रेस्तरां में जाने के नियम (फाइल-पीटीआई)

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  • अनलॉक 1.0 का दूसरा चरण आज से शुरू
  • होटल में ऑनलाइन ऑर्डर-पेमेंट पर जोर
  • पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी होंगी सैनिटाइज
भारत में ऐसे समय में अनलॉक-1 के दूसरे फेज की शुरुआत हुई जब देश में रोजाना औसतन दस हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. आज सोमवार से देश में अनलॉक वन के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है जिसके तहत देश में धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी.

कोरोना संक्रमण को लेकर देश में मार्च के अंतिम हफ्ते से ही लॉकडाउन है. 1 जून को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज सोमवार से खुल रहा है.

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होटल में रखना होगा इन बातों का ध्यान

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कोरोना संकट के बीच आज से खुल रहे रेस्तरां और होटल के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं. सीमित संख्या के साथ-साथ अन्य कई तरह के हिदायतों के साथ रेस्तरां और होटल खोलने की इजाजत दी गई है. होटल प्रबंधन के साथ-साथ लोगों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के अलावा कई अन्य तरह के नियमों का पालन करना होगा.

• मास्क अनिवार्य होगा

• सैनिटाइज़र भी जरूरी होगा

• आरोग्य सेतु ऐप जरूरी

• साबुन से हाथ धोने का इंतजाम

• 50 फीसदी की सीटिंग कैपेसिटी

• डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल

• हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना

• ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर

• एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे

• पार्किंग में गाड़ियों को भी सैनिटाइज करना जरूरी

इसे भी पढ़ें --- Unlock-1, Phase-2: खुल गए मंदिर-मस्जिद-रेस्तरां और मॉल, लेकिन करना होगा इन नियमों का पालन

मॉल्स में क्या हुआ बदलाव

रेस्तरां और होटलों की तरह ज्यादातर शहरों में मॉल्स भी खुल रहे हैं. हालांकि मॉल्स के लिए भी कई तरह के नियम निर्धारित किए गए हैं. आइए, जानते हैं कि मॉल के अंदर जाने, शॉपिंग करने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए किन-किन अहम बातों का ध्यान रखना होगा और क्या बदलाव किया गया है.

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इसे भी पढ़ें --- आज से खुल रहे मंदिर: न तिलक होगा न कीर्तन, प्रसाद भी नहीं बंटेगा

• एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 ग्राहकों की अनुमति

• लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की ही एंट्री होगी

• फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी

• मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया बंद रहेंगे

• शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी भी बंद ही रहेगा

अनलॉक 1.0 के दूसरे चरण में रेस्तरां, होटलों और मॉल्स के अलावा धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, लेकिन इसके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं. धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए भी कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर किसी के लिए करना जरूरी होगा.

धार्मिक स्थलों के लिए क्या है नियम

• एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी

• मास्क लगाना जरूरी

• सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अनिवार्य

• आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा

• साबुन से हाथ धोने का इंतजाम

• जूते-चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे

• प्रार्थना/इबादत के लिए घर से चटाई लानी होगी

• मूर्ति-किताब छूने पर रोक

• प्रसाद भी नहीं मिलेगा

• तिलक भी नहीं लगाया जाएगा

• भजन-कीर्तन जैसे सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी

• मंदिर के घंटियों और रेलिंग छूने की अनुमति नहीं

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• जल छिड़काव की भी अनुमति नहीं

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हालांकि कई जगहों पर आज से धार्मिक स्थल नहीं खुल रहे हैं. राजस्थान में धार्मिक स्थल आज से नहीं खुलेंगे. इसके लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाई है. उनकी रिपोर्ट के बाद ही धार्मिक स्थल खोले जाएंगे. भोपाल में भी आज से मंदिर नहीं खुले हालांकि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के बड़े मंदिर खोल दिए गए. यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कई जगह मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं.

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