Omicron in Delhi: कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान के तहत येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, जिम बंद कर दिए गए हैं. दुकानों को लेकर भी नियम हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना के बढ़ने के बाद दिल्ली में अब किन चीजों की अनुमति रहेगी और किनकी नहीं? आइए जानते हैं...
1. नाइट कर्फ्यू कब से कब तक रहेगा?
- नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और इमरजेंसी होने पर ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी. बेवजह घर से बाहर निकलने पर चालानी कार्रवाई होगी. अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू ही लागू किया गया है. वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया गया है.
2. दुकानें-मॉल खुलेंगे?
- सभी तरह की दुकानें और मॉल को खोलने की इजाजत होगी. हालांकि, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और मॉल ऑड-ईवन के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगे.
3. रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे या नहीं?
- रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ. रेस्टोरेंट और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. होटल भी खुले रहेंगे, लेकिन होटल में कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी.
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4. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे?
- सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को भी बंद किया जा रहा है. बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बंद ही रहेंगे.
5. क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
- स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेन्मेंट पार्क बंद रहेंगे. आउटडोर योग की अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुले रहेंगे.
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे. लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. हालांकि, बगैर दर्शकों के राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो सकेंगी.
6. मेट्रो और बस के लिए क्या है नियम?
- मेट्रो और बसें चलेंगी, लेकिन इनमें एक बार में 50 फीसदी यात्री ही सवार हो सकेंगे. दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में भी दो यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी.
7. ऑफिस को लेकर क्या है नियम?
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे.
8. शादियों में कितने लोग आ सकेंगे?
- शादी समारोह के कार्यक्रम में रोक नहीं है. लेकिन इनमें आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है. अब शादी में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है.
9. धार्मिक स्थल जा सकते हैं या नहीं?
- धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे लेकिन यहां श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
10. स्कूलों को लेकर क्या है नियम?
- डीडीएमए ने अगले आदेश तब सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं. ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी जारी रहेगी. साथ ही सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी शेड्यूल के मुताबिक होते रहेंगे. स्कूलों के अलावा कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे.