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भोपाल में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है. रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. वहीं भोपाल में भी संक्रमण तेज हो गया है, इसे लेकर भोपाल में अब लॉकडाउन लगाया गया है. 

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया फैसला
  • लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

मध्यप्रदेश के भोपाल में आज रात 9 बजे से 19 अप्रैल तक की सुबह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है. वहीं लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए छूट भी दी गई है. भोपाल के ​डीएम अविनाश लवानियां ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई. इस बैठक में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि समय-समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार से चिंता बनी हुई थी, जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा है. 

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लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी छूट 
भोपाल में लॉकडाउन के दौरान जिलों में माल और सेवाओं का अवागमन जारी रहेगा. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनी व अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी. केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर) चलते रहेंगे. 

इसके अलावा औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, रसोई गैस, होम डिलिवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण व वितरण के लिए परिवहन सेवा को अनुमति दी गई है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी. 

इनका आवागमन रहेगा जारी 
वहीं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन जारी रहेगीा. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि की सेवाएं जारी रहेंगी. कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जारी रहने की तब अनुमति होगी, जब मजदूर कंस्ट्रक्शन परिसर में रुके हों. वहीं कृषि संबंधी सेवाएं जैसे उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकानों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलने की अनु​मति रहेगी. इसके अलावा परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले परीक्षार्थी व परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी व अधिकारीगण के लिए छूट रहेगी. 

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यात्री को भी दी गई छूट 
वहीं बस, रेलवे और एयरपोर्ट आने-जाने वाले नागरिकों के लिए छूट रहेगी. आईटी कम्पनियों, बीपीओ के कर्मचारियों को छूट रहेगी. 

 

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